फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Fiancee's killer's bail application rejected

मंगेतर के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jul 2021 02:06 AM IST
विज्ञापन
Fiancee's killer's bail application rejected
मुरादाबाद। शादी से महज छह दिन पहले युवती की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में जेल भेजे गए आरोपी मंगेतर की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।
विज्ञापन

ठाकुरद्वारा थाने में वादी मदन पाल ने 14 जून 2021 को केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उसकी बेटी की हत्या उसके मंगेतर ने कर दी है। आरोपी युवती का शव गांव के पास ही फेंककर फरार हो गया था। वादी की पुत्री व जतिन निवासी पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब वादी की पुत्री ने शादी के लिए कहा तो जतिन ने गलत आरोप लगाते हुए शादी करने से मना कर दिया था। जिस पर युवती ने केस दर्ज कराने की धमकी दी थी। मुकदमे से बचने के लिए जतिन शादी के लिए राजी हो गया। 20 जून को शादी होना तय की गई थी।
आरोपी जतिन युवती को कपड़े खरीदवाने के बहाने अपने साथ ले गया था, जहां रास्ते में आरोपी ने अपने गमछे से वादी की पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसका शव गांव के पास ही फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आरोपी ने जमानत के लिए जनपद न्यायाधीश रघुवेन्द्र की अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। जिसमें बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। उसने अपनी मंगेतर की हत्या नहीं की है।
विज्ञापन

वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत में बताया कि आरोपी एक शातिर अपराधी है। वह मुकदमे से बचने के लिए ही शादी को राजी हुआ था, लेकिन वह किसी तरह मृतका से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने मौका पाकर वादी की पुत्री की हत्या कर दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed