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अंगूठा - हस्ताक्षर से मना किया तो नहीं मिलेगा मतपत्र
मुरादाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 19 Nov 2017 01:06 AM IST
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चुनाव
- फोटो : SELF
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निकाय चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाए गए कर्मचारियों को शनिवार को प्रशिक्षण दिया गया। नगर निगम चुनाव के पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। नगर पालिका और नगर पंचायतों में पीठासीन अधिकारी बनाए गए कर्मियों को मतपेटिकाओं द्वारा मतदान कराने का प्रशिक्षण दिया गया।
यदि कोई मतदाता मतपत्र लेते वक्त अंगूठा लगाने या हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा।जिला कार्यक्रम अधिकारी अनूपमा शांडिल्य ने सभी पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम व मतपेटिकाआें से मतदान कराने की जानकारी दी। उन्हाेंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी प्राप्त मतदान सामग्री को ठीक से जांच लें।
यदि कोई कमी है तो समय पूर्व उसका निस्तारण कर लें। उन्हाेंने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम की बारीकी से जानकारी देते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी मतदान से संबंधित सभी कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही करेंगे।
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उन्हाेंने कहा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा सभी उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को मतदाता सूची की चिन्हित प्रति दिखाई जाएगी। पीठासीन अधिकारियों को दो घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करने होंगे। एक चुनाव शुरू होने के पहले और एक चुनाव संपन्न होने के बाद।
उन्हाेंने कहा कि पीठासीन अधिकारी को मतपत्र देते समय मतदाता के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा लेना होगा। जो भी मतदाता ऐसा करने से मना करेंगे उन्हें मतपत्र नहीं दिए जाएंगे। मतपत्र देने के बाद पीठासीन अधिकारी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति पर मतदाता के नाम को रेखांकित करेेंगे। यदि मतदाता महिला है उसके नाम के आगे राइट का निशान लगाया जाएगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता की बायीं उंगली पर अमिट स्याही मतदान किए जाने से पहले लगाई जाएगी। जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर व्यक्ति पुन: वोट डालने की कोशिश न कर पाए।
मतदाता को मतपत्र देने से पहले पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पृष्ठ भाग पर शुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर लगाएंगे तथा मतपत्र के पीछे अपने हस्ताक्षर करेंगे। उन्हाेंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मतपत्र पर सबके सामने मोहर लगा रहा है या फिर मोहर लगाकर मतपत्र किसी को दिखा रहा है तो ऐसे मतपत्र को मतपेटिका में नहीं डालने दिया जाए। ऐसे मतपत्रों को पीठासीन अधिकारी अपनी टिप्पणी लिखकर निरस्त कर देंगे।
यदि कोई मतदाता मतपत्र लेते वक्त अंगूठा लगाने या हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा।जिला कार्यक्रम अधिकारी अनूपमा शांडिल्य ने सभी पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम व मतपेटिकाआें से मतदान कराने की जानकारी दी। उन्हाेंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी प्राप्त मतदान सामग्री को ठीक से जांच लें।
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यदि कोई कमी है तो समय पूर्व उसका निस्तारण कर लें। उन्हाेंने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम की बारीकी से जानकारी देते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी मतदान से संबंधित सभी कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही करेंगे।
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उन्हाेंने कहा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा सभी उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को मतदाता सूची की चिन्हित प्रति दिखाई जाएगी। पीठासीन अधिकारियों को दो घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करने होंगे। एक चुनाव शुरू होने के पहले और एक चुनाव संपन्न होने के बाद।
उन्हाेंने कहा कि पीठासीन अधिकारी को मतपत्र देते समय मतदाता के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा लेना होगा। जो भी मतदाता ऐसा करने से मना करेंगे उन्हें मतपत्र नहीं दिए जाएंगे। मतपत्र देने के बाद पीठासीन अधिकारी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति पर मतदाता के नाम को रेखांकित करेेंगे। यदि मतदाता महिला है उसके नाम के आगे राइट का निशान लगाया जाएगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता की बायीं उंगली पर अमिट स्याही मतदान किए जाने से पहले लगाई जाएगी। जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर व्यक्ति पुन: वोट डालने की कोशिश न कर पाए।
मतदाता को मतपत्र देने से पहले पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पृष्ठ भाग पर शुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर लगाएंगे तथा मतपत्र के पीछे अपने हस्ताक्षर करेंगे। उन्हाेंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मतपत्र पर सबके सामने मोहर लगा रहा है या फिर मोहर लगाकर मतपत्र किसी को दिखा रहा है तो ऐसे मतपत्र को मतपेटिका में नहीं डालने दिया जाए। ऐसे मतपत्रों को पीठासीन अधिकारी अपनी टिप्पणी लिखकर निरस्त कर देंगे।