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विनोद हत्याकांडः हत्या में एक ही परिवार के नौ लोगों को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
Updated Tue, 26 Jul 2016 11:22 AM IST
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अपराध
- फोटो : demo
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हत्या के छह साल पुराने एक मामले में अदालत ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए एक ही परिवार के नौ लोगों को आजीवन कारावास और पांच - पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन रमेश चंद्र शर्मा के अनुसार संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में हत्या की यह वारदात 10 अप्रैल 2010 को सिरसानाल गांव में हुई थी। घटना के वक्त विनोद कुमार अपनी मां मूर्ति व भाइयों सतेंद्र और प्रवीण के साथ खेत पर गेहूं काटने गया था।
गांव के ही सोमपाल पुत्र दीवान सिंह, महेंद्र होमपाल, होमपाल के बेटों संतोष, नेपाल, प्रवीण, अनुज पुत्र महेंद्र, अंकुश पुत्र महेंद्र, अमन पुत्र जसवंत और राजपाल पुत्र अंतराम ने विनोद और उसकी मां व भाइयों पर हमला बोल दिया था। हमलावरों ने विनोद को गोली मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
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मूर्ति और सतेंद्र व प्रवीण भी घायल हो गए थे। पुलिस ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई एडीजे- दस की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष एडीजीसी केके माथुर और वादी के अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा एडवोकेट ने रखा।
सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सोमपाल, महेंद्र, संतोष, नेपाल, प्रवीण, अनुज, अंकुश, अमन और राजपाल को आजीवन कारावास व पांच - पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन रमेश चंद्र शर्मा के अनुसार संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में हत्या की यह वारदात 10 अप्रैल 2010 को सिरसानाल गांव में हुई थी। घटना के वक्त विनोद कुमार अपनी मां मूर्ति व भाइयों सतेंद्र और प्रवीण के साथ खेत पर गेहूं काटने गया था।
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गांव के ही सोमपाल पुत्र दीवान सिंह, महेंद्र होमपाल, होमपाल के बेटों संतोष, नेपाल, प्रवीण, अनुज पुत्र महेंद्र, अंकुश पुत्र महेंद्र, अमन पुत्र जसवंत और राजपाल पुत्र अंतराम ने विनोद और उसकी मां व भाइयों पर हमला बोल दिया था। हमलावरों ने विनोद को गोली मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
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मूर्ति और सतेंद्र व प्रवीण भी घायल हो गए थे। पुलिस ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई एडीजे- दस की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष एडीजीसी केके माथुर और वादी के अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा एडवोकेट ने रखा।
सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सोमपाल, महेंद्र, संतोष, नेपाल, प्रवीण, अनुज, अंकुश, अमन और राजपाल को आजीवन कारावास व पांच - पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।