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जीएसटी : फर्म की जांच में मिल रहे खाली प्लाट
मुरादाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Dec 2017 12:44 AM IST
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GST
- फोटो : अमर उजाला
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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन कर रहीं वाणिज्य कर विभाग की टीमों को मौके पर फर्म के स्थान पर खाली प्लाट मिल रहे हैं। टीमों ने ऐसी 15 फर्मों को पकड़ा है, जिन्हें नोटिस भेजा गया है।
इनका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। बताया जाता है कि जीएसटी लागू होने के बाद कुछ व्यापारियों ने अपना कारोबार जारी रखने के लिए आनन-फानन में फर्म का पंजीकरण करा लिया था। अब जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है।
जीएसटी लागू होने के बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया। ऐसे में उन व्यापारियों के सामने समस्या हो गई जो मानकों को पूरा न करते हुए अब तक कारोबार कर रहे थे। आनन-फानन में कारोबारियों ने अधूरे मानकोें पर पंजीकरण करा लिया।
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कुछ ने खाली प्लाटों को ही फर्म बताकर पंजीकरण कराया। अब विभाग पर राजस्व बढ़ाने का लगातार दबाव है, जिसके चलते सड़काें पर माल की जांच के साथ प्रतिष्ठानों का भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिले के दस खंडों में जांच की जा रही है, जिनमें 15 स्थानों पर फर्म के स्थान पर खाली प्लाट मिले हैं।
जीएसटी के नोडल अधिकारी डीके सचान ने बताया कि फर्जीवाड़ा करने वाली फर्मों को नोटिस भेजा है। पेनाल्टी लगाने के साथ पंजीकरण रद्द करने करने की कार्रवाई भी जी जाएगी।
वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 एसके राय ने बताया कि मूंढापांडे इलाके में माल लदे वाहनों की जांच की गई। 25 वाहनों में कर चोरी का माल पकड़ा गया। मिल्क पावडर, लकड़ी, लोहा, टायर, खाद्य तेल, पेपर, टाइल्स आदि सामान से लदे वाहनों में ई-वे बिल नहीं मिला। कर चोरी के माल पर 12.81 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है।
जोनल टैक्स बार एसोसिएशन की बैठक बार रूम में हुई, जिसमें जीएसटी में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। वाणिज्य कर के फार्म 52, 52ए, 52बी की वार्षिक विवरण की तारीख 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने के लिए संयुक्त आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया।
जीएसटी में फर्म का पंजीकरण रद्द कराने, ट्रांस 1, फार्म 3बी, जीएसटीआर 01 पर चर्चा की गई। बैठक में संतोष गुप्ता, सय्यद आरिफ अली, शाहिद हुसैन, दीपक कुमार गुप्ता, संजीव बिहारी, प्रदीप अग्रवाल, राकेश शर्मा, गौरव गुप्ता, अनुज गुप्ता, मनीष अग्रवाल, सत्येन शर्मा, राजदीप गोयल आदि मौजूद थे।
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इनका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। बताया जाता है कि जीएसटी लागू होने के बाद कुछ व्यापारियों ने अपना कारोबार जारी रखने के लिए आनन-फानन में फर्म का पंजीकरण करा लिया था। अब जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है।
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जीएसटी लागू होने के बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया। ऐसे में उन व्यापारियों के सामने समस्या हो गई जो मानकों को पूरा न करते हुए अब तक कारोबार कर रहे थे। आनन-फानन में कारोबारियों ने अधूरे मानकोें पर पंजीकरण करा लिया।
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कुछ ने खाली प्लाटों को ही फर्म बताकर पंजीकरण कराया। अब विभाग पर राजस्व बढ़ाने का लगातार दबाव है, जिसके चलते सड़काें पर माल की जांच के साथ प्रतिष्ठानों का भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिले के दस खंडों में जांच की जा रही है, जिनमें 15 स्थानों पर फर्म के स्थान पर खाली प्लाट मिले हैं।
जीएसटी के नोडल अधिकारी डीके सचान ने बताया कि फर्जीवाड़ा करने वाली फर्मों को नोटिस भेजा है। पेनाल्टी लगाने के साथ पंजीकरण रद्द करने करने की कार्रवाई भी जी जाएगी।
वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 एसके राय ने बताया कि मूंढापांडे इलाके में माल लदे वाहनों की जांच की गई। 25 वाहनों में कर चोरी का माल पकड़ा गया। मिल्क पावडर, लकड़ी, लोहा, टायर, खाद्य तेल, पेपर, टाइल्स आदि सामान से लदे वाहनों में ई-वे बिल नहीं मिला। कर चोरी के माल पर 12.81 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है।
जोनल टैक्स बार एसोसिएशन की बैठक बार रूम में हुई, जिसमें जीएसटी में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। वाणिज्य कर के फार्म 52, 52ए, 52बी की वार्षिक विवरण की तारीख 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने के लिए संयुक्त आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया।
जीएसटी में फर्म का पंजीकरण रद्द कराने, ट्रांस 1, फार्म 3बी, जीएसटीआर 01 पर चर्चा की गई। बैठक में संतोष गुप्ता, सय्यद आरिफ अली, शाहिद हुसैन, दीपक कुमार गुप्ता, संजीव बिहारी, प्रदीप अग्रवाल, राकेश शर्मा, गौरव गुप्ता, अनुज गुप्ता, मनीष अग्रवाल, सत्येन शर्मा, राजदीप गोयल आदि मौजूद थे।