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इरादा कत्ल मे तीन को पांच साल की सजा
Updated Sat, 21 Jul 2018 02:04 AM IST
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मुरादाबाद।
संभल में जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने तीन भाइयों को पांच पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। जबकि प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जमीन के बंटवारे को लेकर आरोपियों ने अपने तहेरे भाई पर हमला किया था। संभल निवासी जुबेर ने एक साल पहले मुकदमा दर्ज कराया कि उसके चचेरे भाई जाकिर, शाकिर, व मौआजम काफी समय से खानदानी जमीन क ो लेने के लिए विवाद कर रहे थे। जो पूरी जमीन लेना चाहते थे। जिसका जुबेर विरोध कर रहा था। घटना वाले दिन तीनों आरोपियों ने मिल कर जमीन पर कब्जा करना चाहा जिसको रोका तो उन्होंने गोली चला दी। जिससे जुबैर घायल हो गया। उक्त मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। जिसका मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौदह सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुना गया। जिसमें सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौहान ने पक्ष रखा। अदालत ने तीनों आरोपियों को घटना का दोषी करार देते हुए पांच पांच साल के कारावास के साथ प्रत्येक पर दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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संभल में जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने तीन भाइयों को पांच पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। जबकि प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जमीन के बंटवारे को लेकर आरोपियों ने अपने तहेरे भाई पर हमला किया था। संभल निवासी जुबेर ने एक साल पहले मुकदमा दर्ज कराया कि उसके चचेरे भाई जाकिर, शाकिर, व मौआजम काफी समय से खानदानी जमीन क ो लेने के लिए विवाद कर रहे थे। जो पूरी जमीन लेना चाहते थे। जिसका जुबेर विरोध कर रहा था। घटना वाले दिन तीनों आरोपियों ने मिल कर जमीन पर कब्जा करना चाहा जिसको रोका तो उन्होंने गोली चला दी। जिससे जुबैर घायल हो गया। उक्त मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। जिसका मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौदह सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुना गया। जिसमें सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौहान ने पक्ष रखा। अदालत ने तीनों आरोपियों को घटना का दोषी करार देते हुए पांच पांच साल के कारावास के साथ प्रत्येक पर दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ब्यूरो