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हमले के आरोपियों को पांच साल की सजा
Updated Wed, 04 Apr 2018 02:28 AM IST
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हमले में चार को 5-5 वर्ष का कारावास
मुरादाबाद। जानलेवा हमले के चार मुलजिमों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए पांच- पांच साल के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
संभल जनपद के थानाक्षेत्र के हयात नगर के गांव लहर शीश निवासी मनवीर ने वर्ष 2005 में अदालत के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपने पिता के साथ खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान गांव के किशन लाल, हुकुम सिंह, होमवीर व श्रीपाल ने आकर झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने तमंचे से फायर किया। लाठी व तबल से मारना पीटना शुरू कर दिया। जिसमें रतिराम के सिर में काफी चोटें आईं। आरोपी वादी से जमीनी रंजिश रखते थे। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। उक्त मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 एमपी सिंह की अदालत में चली। सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रंजीत सिंह राठौर ने पक्ष रखा। अदालत ने पक्षों की दलीलों और पुख्ता सबूतों को देखते हुए चारों आरोपियों को पांच साल के कठोर कारावास के साथ साथ प्रत्येक पर आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मुरादाबाद। जानलेवा हमले के चार मुलजिमों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए पांच- पांच साल के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
संभल जनपद के थानाक्षेत्र के हयात नगर के गांव लहर शीश निवासी मनवीर ने वर्ष 2005 में अदालत के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपने पिता के साथ खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान गांव के किशन लाल, हुकुम सिंह, होमवीर व श्रीपाल ने आकर झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने तमंचे से फायर किया। लाठी व तबल से मारना पीटना शुरू कर दिया। जिसमें रतिराम के सिर में काफी चोटें आईं। आरोपी वादी से जमीनी रंजिश रखते थे। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। उक्त मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 एमपी सिंह की अदालत में चली। सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रंजीत सिंह राठौर ने पक्ष रखा। अदालत ने पक्षों की दलीलों और पुख्ता सबूतों को देखते हुए चारों आरोपियों को पांच साल के कठोर कारावास के साथ साथ प्रत्येक पर आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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