फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर चार साल का कारावास

बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर चार साल का कारावास

Fri, 16 Nov 2018 02:23 AM IST
Updated Fri, 16 Nov 2018 02:23 AM IST
विज्ञापन
बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर चार साल का कारावास
मुरादाबाद।
विज्ञापन

बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने वाले को न्यायालय ने सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। लोगों में लाइसेंस होने का भ्रम फैलाने और बिना बिल की दवाओं की बिक्री करने पर भी सजा दी गई है। शासन के निर्देश पर औषधि निरीक्षकों की टीम ने 2012 में छापामारी कर कार्रवाई की थी।
शासन के आदेश पर 14 सितंबर को अमरोहा जिले में संभल-हसनपुर रोड पर गांव देहपा में एफआर मेडिकल स्टोर पर छापामारी की थी। छापामारी में मुरादाबाद, रामपुर , संभल और अमरोहा के ड्रग इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ शामिल थे। जांच में सामने आया कि गांव फत्तेपुर थाना सैदनगली निवासी फारुख (हाल निवासी देहपा गांव जिला संभल) बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहा था। दुकान में मौजूद दवाओं के बिल भी वह प्रस्तुत नहीं कर सका। बोर्ड पर मेडिकल स्टोर लिखकर वह जनता को धोखा दे रहा था। इस मामले में रिपोर्ट थाना नखासा पर दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के न्यायालय (सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरादाबाद) ने बोर्ड पर मेडिकल स्टोर लिखकर धोखाधड़ी करने के मामले में तीन साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बिना बिल के दवाओं की बिक्री पर एक साल के कारावास और बिना लाइसेंस के स्टोर चलाकर लोगों की जान जोखिम में डालने के मामले में चार साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। ऐसे में फारुख को चार साल के सश्रम कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा भुगतनी होगी। जिला औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक ने बताया कि मानकों के बिना दवा कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed