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दरोगा को जिंदा जलाने की कोशिश में चार को सजा 

Wed, 28 Mar 2018 02:04 AM IST
मुरादाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद/अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 28 Mar 2018 02:04 AM IST
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court declared 10 year prison to 4 accused
चार को दस साल की सजा - फोटो : demo pic
संभल जनपद के दस साल पुराने दरोगा को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में अदालत ने चार मुलजिमों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। जबकि 36 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। संभल क्षेत्र में अब से करीब दस साल पहले एसआई ओम शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह वारंटी मुन्ना का वारंट तामील कराने गये थे। मुखबिर की सूचना पर उन्हें पता चला कि मुन्ना कबाड़ी की दुकान पर बैठा है। जब पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिये मौके पर पहुंच गई।
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वहां मुन्ना के अन्य साथी मौजूद थे। जिन्होंने एसआई ओम शर्मा का विरोध किया और लगभग एक दर्जन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। कबाड़ में आग लगाकर उन्हें फेंकने का प्रयास किया। जिन्हें पुलिसकर्मियों ने आकर बचाया। इस मामले की रिपोर्ट थाना संभल में वर्ष 2007 में बब्लू उर्फ तनवीर, शानू, शारिक, फाजिल, उमर दराज, अनीसउद्दीन, अकबर, शकील, सलीम, कदीर अहमद, गुड्डू, व राजू  के खिलाफ दर्ज कराया गया था।
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जिसमें राजू की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। बब्लू, मुन्ना, शानू, व उम्रदराज के मुकदमे की सुनवाई एडीजे 13 एमपी सिंह की अदालत में हुई। शेष आरोपियों की सुनवाई दूसरे न्यायालय में विचाराधीन है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणजीत सिंह राठौर ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने चारों मुलजिमों को दलीलें दीं। अदालत ने चारों मुलजिमों को दोषी करार देते हुए दस दस साल की कैद की सजा सुनाई है। 
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