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प्रधान के पति की हत्या में पांच को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
Updated Tue, 23 Feb 2016 01:58 AM IST
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बिलारी में करीब दस साल पहले ग्राम प्रधान के पति विजयपाल सिंह की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में अदालत ने पांच मुल्जिमों को दोषी करार देते हुए पांचों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्याकांड के छठे मुल्जिम रिंकू की फैसला आने से पहले ही हत्या हो चुकी है जबकि सातवें अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
अदालत ने दोषियों को अर्थदंड भी दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। हत्या की यह दुस्साहसिक वारदात 30 सितंबर 2005 को बिलारी कोतवाली क्षेत्र में बिलारी मिल रोड पर हुई थी। हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र में गांव नवैनी गद्दी निवासी ग्राम प्रधान के पति विजयपाल सिंह की दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में विजयपाल के परिजनों ने नवैनी गद्दी निवासी रामवीर सिंह पुत्र अजब सिंह, जितेंद्र सिंह पुत्र भरत सिंह, देशराज सिंह पुत्र गिरिराज सिंह, करन सिंह पुत्र शोभाराम, अजयपाल सिंह पुत्र बहोरन, मेघराज पुत्र गिरिराज सिंह, रिंकू उर्फ नागेंद्र पुत्र रामवीर को नामजद किया था। पुलिस ने सभी सात अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई एडीजे- 11 की अदालत में हुई।
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अदालत ने सुनवाई के बाद रामवीर, जितेंद्र सिंह, देशराज सिंह, करन सिंह और अजयपाल सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और प्रत्येक को 20500-20500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। छठे अभियुक्त रिंकू पुत्र रामवीर की ट्रायल के दौरान हत्या हो गई। जबकि सातवें अभियुक्त मेघराज को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष एडीजीसी विनोद कुमार सिंह ने रखा।
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अदालत ने दोषियों को अर्थदंड भी दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। हत्या की यह दुस्साहसिक वारदात 30 सितंबर 2005 को बिलारी कोतवाली क्षेत्र में बिलारी मिल रोड पर हुई थी। हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र में गांव नवैनी गद्दी निवासी ग्राम प्रधान के पति विजयपाल सिंह की दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।
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इस मामले में विजयपाल के परिजनों ने नवैनी गद्दी निवासी रामवीर सिंह पुत्र अजब सिंह, जितेंद्र सिंह पुत्र भरत सिंह, देशराज सिंह पुत्र गिरिराज सिंह, करन सिंह पुत्र शोभाराम, अजयपाल सिंह पुत्र बहोरन, मेघराज पुत्र गिरिराज सिंह, रिंकू उर्फ नागेंद्र पुत्र रामवीर को नामजद किया था। पुलिस ने सभी सात अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई एडीजे- 11 की अदालत में हुई।
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अदालत ने सुनवाई के बाद रामवीर, जितेंद्र सिंह, देशराज सिंह, करन सिंह और अजयपाल सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और प्रत्येक को 20500-20500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। छठे अभियुक्त रिंकू पुत्र रामवीर की ट्रायल के दौरान हत्या हो गई। जबकि सातवें अभियुक्त मेघराज को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष एडीजीसी विनोद कुमार सिंह ने रखा।