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Moradabad News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को पांच साल सात माह की सजा मिली

Sat, 26 Sep 2026 02:02 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 26 Sep 2026 02:02 AM IST
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Convict under the Gangster Act sentenced to five years and seven months.
मुरादाबाद। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में नासिर उर्फ टूईया ही दोषी ठहराते हुए पहले मामले में साढ़े तीन साल और दूसरे मामले में दो साल एक माह सहित कुल पांच साल सात माह कारावास की सजा से दंडित किया है। दोनों मामलों में अदालत ने पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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भगतपुर थाने में ग्राम होलपुर थाना मूढ़ापांडे निवासी नासिर उर्फ टूईया के खिलाफ 29 जून 2015 को गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए नासिर गिरोह बनाकर अपराध करता था।
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विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने इस मामले में नासिर को तीन साल छह माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। दूसरा मामला कटघर थाने में 22 अक्तूबर 2010 को इस मामले में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने दूसरे मामले में नासिर को दो साल एक माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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