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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Convict sentenced to ten years in prison for a life-threatening attack on two people, including a woman.

Moradabad News: महिला समेत दो पर जानलेवा हमले में दोषी को दस साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:20 AM IST
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Convict sentenced to ten years in prison for a life-threatening attack on two people, including a woman.
मुरादाबाद। महिला और उसके पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में एडीजे-01/ विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने बुधवार को मुलजिम राज कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस साल की कैद और 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मझोला के चाऊ की बस्ती निवासी मोतीराम शर्मा ने 11 जनवरी 2017 को मझोला थाने में भोजपुर के सेहल गांव निवासी अपने दामाद राज कुमार के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें मोतीराम शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मोना की शादी राज कुमार के साथ की थी। आपसी अनबन के कारण भोजपुर थाने में राज कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस रंजिश में 10 जनवरी 2017 की रात करीब 11 बजे राज कुमार अपने साथियों के साथ मोतीराम शर्मा के घर में घुस गया। आरोपी ने मोतीराम की बड़ी बेटी शीतल उर्फ सोना और बचाने आए पड़ोसी गौरीशंकर उर्फ छोटू पर चाकू से हमला कर दिया था। जिसमें शीतल उर्फ सोना और गौरी शंकर उर्फ छोटू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में भोजपुर पुलिस ने आरोपी राज कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-1/ विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में चली। न्यायालय में अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। जिसमें चश्मदीद के रूप में मोतीराम शर्मा, उनकी पत्नी मधु शर्मा, गौरी शंकर ने न्यायालय में मुलजिम राजकुमार के खिलाफ गवाही दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए राज कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दस साल की कैद और 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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