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तीन घंटे कस्टडी में रहे विधायक इकराम
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मुरादाबाद देहात सीट से सपा के विधायक हाजी इकराम कुरैशी को मंगलवार को तीन घंटे न्यायिक अभिरक्षा में बिताने पड़े। छजलैट बलवा प्रकरण में उनके खिलाफ अदालत से वारंट जारी हुए थे। मुचलके भरने के विधायक को न्यायिक अभिरक्षा से रिहा किया गया। अदालत ने 24 अक्तूबर को विधायक को फिर से तलब किया है।
2009 में बसपा सरकार के समय में तत्कालीन एसएसपी प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खां की गाड़ी चेकिंग के लिए छजलैट में रुकवा ली थी। इससे गुस्साए आजम खां हरिद्वार हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे। आजम के धरने पर बैठने की खबर पर मुरादाबाद और बिजनौर के सपा नेता भी मौके पर पहुंच गए थे। सपा नेताओं ने सड़क जाम कर दी थी। बाद में पुलिस और सपा नेताओं के टकराव के बाद बवाल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में आजम खां, हाजी इकराम कुरैशी समेत कई सपा नेताओं के खिलाफ बलवे समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी का कहना है कि उन्होंने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत करा ली थी। जनप्रतिनिधियों से संबंधित सभी मामलों को उस समय इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय पहले इस मुकदमे की फाइल फिर से मुरादाबाद भेज दी गई थी। विधायक हाजी इकराम का कहना है कि उन्हें मुकदमा इलाहाबाद से मुरादाबाद शिफ्ट होने की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से वह तारीखों पर गैरहाजिर हो गए थे। अदालत से उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और जमानतियों पर भी समन पहुंचा तो विधायक मंगलवार को कोर्ट में हाजिर हो गए। करीब तीन घंटा न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद अदालत ने मुचलके भरने पर विधायक को जमानत पर छोड़ दिया है।
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2009 में बसपा सरकार के समय में तत्कालीन एसएसपी प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खां की गाड़ी चेकिंग के लिए छजलैट में रुकवा ली थी। इससे गुस्साए आजम खां हरिद्वार हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे। आजम के धरने पर बैठने की खबर पर मुरादाबाद और बिजनौर के सपा नेता भी मौके पर पहुंच गए थे। सपा नेताओं ने सड़क जाम कर दी थी। बाद में पुलिस और सपा नेताओं के टकराव के बाद बवाल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में आजम खां, हाजी इकराम कुरैशी समेत कई सपा नेताओं के खिलाफ बलवे समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी का कहना है कि उन्होंने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत करा ली थी। जनप्रतिनिधियों से संबंधित सभी मामलों को उस समय इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय पहले इस मुकदमे की फाइल फिर से मुरादाबाद भेज दी गई थी। विधायक हाजी इकराम का कहना है कि उन्हें मुकदमा इलाहाबाद से मुरादाबाद शिफ्ट होने की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से वह तारीखों पर गैरहाजिर हो गए थे। अदालत से उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और जमानतियों पर भी समन पहुंचा तो विधायक मंगलवार को कोर्ट में हाजिर हो गए। करीब तीन घंटा न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद अदालत ने मुचलके भरने पर विधायक को जमानत पर छोड़ दिया है।
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