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सपा नेता आजम, उनकी सांसद पत्नी और विधायक बेटे के खिलाफ केस दर्ज, धोखाधड़ी का आरोप

Thu, 03 Jan 2019 07:03 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 03 Jan 2019 07:03 PM IST
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case against former minister Azam Khan his wife and son
आजम खां, उनकी पत्नी और बेटा - फोटो : अमर उजाला
विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में गंज थाना की पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खां, उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 
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पुलिस ने यह रिपोर्ट भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना के तहरीर पर दर्ज की है। वहीं विधायक अब्दुल्ला का कहना है कि इन सभी ज्यादतियों का बदला जनता आगामी लोकसभा चुनाव में लेगी।  
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 आकाश सक्सेना ने 17 दिसंबर को लखनऊ में प्रमुख सचिव गृह को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया था कि विधायक अब्दुल्ला आजम के जन्म के दो-दो प्रमाणपत्र बने हुए हैं। 
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आकाश के आरोप हैं कि विधायक अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगरपालिका परिषद से जारी किया गया है। ये प्रमाण पत्र आजम खां और डॉ. तजीन फात्मा के शपथ पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान रामपुर दिखाया गया है। 

जबकि दूसरा प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से बना है, जो क्वीन मेरी अस्पताल के डुप्लीकेट जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है। इसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है। 

आकाश सक्सेना का आरोप है कि रामपुर नगरपालिका से जारी जन्म प्रमाणपत्र का पासपोर्ट में गलत इस्तेमाल कर विदेश यात्राएं की गईं जबकि लखनऊ नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र का सरकारी दस्तावेजों और जौहर यूनिवर्सिटी की विभिन्न मान्यताओं में उपयोग में किया गया है। 
  
प्रमुख सचिव गृह ने इस मामले की जांच का आदेश एसपी रामपुर को दिया था। एसपी की जांच पूरी होने के बाद गंज थाने पूर्व मंत्री आजम खां, राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 193, 420, 467. 468 और 471 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं विधायक अब्दुल्ला आजम का कहना है कि यह ज्यादती है और इसका बदला जनता 2019 के लोकसभा चुनाव में लेगी।
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