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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   CAA law: 198 refugees from Rampur sought Indian citizenship, applied for the first time in UP

सीएए कानून: रामपुर के 198 शरणार्थियों ने मांगी भारतीय नागरिकता, UP में पहली बार आवेदन, गृह मंत्रालय करेगा जांच

Sun, 19 May 2024 10:41 AM IST
विमल शर्मा अमित कुमार, मुरादाबाद
अमित कुमार, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Sun, 19 May 2024 10:41 AM IST
सार

मुरादाबाद मंडल में सीएए कानून के तहत 198 शरणार्थियों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। इसके लिए उन्होंने सीएए वेब पोर्टल पर अपॉइंटमेंट लिया है। अब गृहमंत्रालय पूरे मामले की जांच करवाएगा। 

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CAA law: 198 refugees from Rampur sought Indian citizenship, applied for the first time in UP
सीएए - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत मुरादाबाद मंडल के रामपुर जिले के 198 शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। फार्म की जांच जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष व डाक प्रवर अधीक्षक अमित दत्त करेंगे। यदि फार्म में नियमानुसार सब कुछ ठीक पाया गया तो इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।

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मुरादाबाद मंडल में सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 अप्रैल से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं। मंडल के रामपुर स्थित बिलासपुर में शरणार्थी रहते हैं। बिलासपुर के 198 बांग्लादेशी शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता के लिए सीएए वेब पोर्टल पर अपॉइंटमेंट लिया है।
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भारतीय नागरिकता के लिए बनाई गई जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष डाक प्रवर अधीक्षक अमित दत्त ने बताया कि भारतीय नागरिकता के लिए लगातार अपॉइंटमेंट आ रहे हैं। फार्म में भरे गए हर एक बिंदु की जांच की जाएगी। कागजों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जाएगा। फार्म में सब कुछ सही पाया गया तो उसे सत्यापित करते हुए गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। 

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ऐसे करें आवेदन
सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए http://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें आवेदकों को बताना होगा कि वह भारत कब आए। नागरिकता के लिए 29 दस्तावेजों की जरूरत होगी। इनमें से आवेदकों को नौ दस्तावेजों से साबित करना होगा कि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक हैं। बाकी के 20 दस्तावेज बताएंगे कि आवेदक किस तारीख को भारत में प्रवेश किया है।

इन्हें मिलेगी नागरिकता
31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

सीएए के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले युवक-युवतियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आवेदकों को ईमेल व एसएमएस के माध्यम से तारीक और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। -  अमित दत्त, प्रवर अधीक्षक और सीएए के मुरादाबाद के जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष

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