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मुरादाबाद में खड़ी थी कार, हिमाचल में हुआ बिना हेलमेट-ट्रिपल राइडिंग में चालान

Fri, 22 Jan 2021 01:54 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरादाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरादाबाद Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Fri, 22 Jan 2021 01:54 PM IST
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Bike challan in Himachal Pradesh on the number of the car parked in Moradabad
मुरादाबाद के गैरेज में खड़ी मोहित की कार। - फोटो : अमर उजाला

मुरादाबाद के गैरेज में खड़ी कार का हिमाचल के बद्दी जिले में चालान कर दिया गया। कार मालिक के मोबाइल पर मैसेज आया तो इसकी जानकारी हो सकी। खास बात ये है कि कार के नंबर पर वहां बाइक दौड़ाई जा रही थी। पुलिस ने दोपहिया वाहन पर तीन सवारियां बैठाने और बिना हेलमेट के ड्राइविंग करने में चालान किया है।

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गैरेज में खड़ी थी कार

सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के नवीन नगर निवासी मोहित शर्मा ने बताया कि वह जिला जज की कोर्ट में लिपिक के पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास मारुति जेन कार है। उनकी कार गैरेज में खड़ी है। बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे मोहित के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें बताया गया कि एक बाइक का हिमाचल प्रदेश के बद्दी में चालान किया गया है।

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चालान काटने की बताई यह वजह

जानकारी के मुताबिक, यह चालान बिना हेलमेट और दोपहिया वाहन पर तीन सवारियां बैठाने को लेकर किया गया, लेकिन जिस नंबर पर दोपहिया वाहन का चालान किया गया। वह नंबर मोहित की कार का है। उन्होंने बद्दी के पुलिस कप्तान से फोन पर संपर्क किया और पूरे प्रकरण की जानकारी दी है। तब चालान करने वाले यातायात पुलिस के दरोगा ने मोहित से फोन पर बात की। दरोगा ने मोहित को बताया कि तीन युवक बाइक से जा रहे थे। बाइक ड्राइव करने वाले युवक ने हेलमेट भी नहीं लगाया था। मोहित ने बताया कि अब वह गुरुवार को इस मामले की शिकायत सिविल लाइंस थाने में करेंगे।

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एम परिवहन एप से सर्च कर सकते हैं वाहन की डिटेल

एसपी यातायात अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एम परिवहन एप के जरिए किसी भी प्रदेश और जनपद के वाहन की डिटेल निकाली जा सकती है। ई चालान करते वक्त भी एप में एक विकल्प आता है, जिससे वाहन की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किसी वाहन या उसके चालक पर कोई संदेह है तो उसके वाहन की डिटेल यातायात पुलिस से संपर्क कर निकलवाई जा सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि यह धोखाधड़ी का मामला है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और एमवी एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए। 

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