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रूट निर्धारित: मुरादाबाद में ई रिक्शों पर बच्चों को स्कूल ले जाने पर रोक, मुख्य मार्गों पर भी नहीं चलेंगे

Mon, 21 Aug 2023 10:12 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 21 Aug 2023 10:12 PM IST
सार

प्रशासन ने जाम समेत अन्य चीजों को देखते हुए ई रिक्शों के रूट निर्धारित कर दिए हैं। स्कूली बच्चों को भी ई रिक्शे से लाना और ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार ई रिक्शे से बच्चों को स्कूल ले जाना गैर कानूनी है।

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Ban on taking children to school on e rickshaws in Moradabad, will not ply even on main roads
मुरादाबाद में ई रिक्शों को लेकर बैठक करते प्रशासनिक अधिकारी - फोटो : संवाद

विस्तार

मुरादाबाद पुलिस और प्रशासन ने सोमवार को 11 हजार ई रिक्शा को संचालित करने के लिए आठ जोन निर्धारित कर दिया। अधिकारियों ने हिदायत दी कि मुख्य मार्गों कांठ रोड, दिल्ली रोड और रामपुर-संभल रोड पर ई रिक्शा का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों को ई रिक्शा से स्कूल से लाने और ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से जाम को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। शहर में सुगम यातायात व्यवस्था संचालित करने के लिए पंचायत भवन में पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की एक गोष्ठी आयोजित की गई।

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गोष्ठी में मौजूद एडीएम सिटी ज्योति सिंह, आरटीओ प्रवर्तन प्रणव झां, एसपी यातायात सुभाष चंद्र गंगवार और एआरटीओ आनंद निर्मल ने माना कि महानगर में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

शहर में करीब 11 हजार ई रिक्शा मौजूद हैं। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक यातायात पवन कुमार ने प्रोजेक्टर पर ई रिक्शा चालकों और उनके मालिकों को दिखाकर समझाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम से निपटने के लिए ई रिक्शा चालकों के लिए आठ जोन निर्धारित कर दिया।


साथ ही बताया कि ई रिक्शा के लिए मुख्य मार्ग कांठ रोड, दिल्ली रोड, रामपुर -संभल रोड, लाकड़ी से हनुमान मूर्ति बाईपास रोड पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। एडीएम सिटी ने कहा कि ई रिक्शा चालक अब अपने जोन में चलेंगे।

आरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि ई रिक्शा पर स्कूली बच्चों को ढोना गैरकानूनी है। एसपी यातायात ने कहा कि ई रिक्शा का चालक के लिए डीएल, फिटनेस और बीमा के कागजात अनिवार्य हैं।
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ई-रिक्शा के लिए ये हैं आठ जोन

जोन -1 लाइनपार, मानसरोवर, प्रकाश नगर, रामलीला मैदान, कुंदनपुर विकास नगर, हनुमाननगर, चाऊ की बस्ती, एकता कालोनी, ढक्का, पैपटपुरा,जयंतीपुर, पीर का बाजार, करुला, पुतलीघर, कुंदनपुर, चौहानों की मिलक।

जोन-2- बुद्धि विहार, कांशीराम नगर, मिलन विहार, खुशहालपुर, बुद्धापार्क, शाहपुर तिगरी, सम्राट अशोक नगर, प्रीत विहार तक होगा।

जोन-3- चन्दरनगर, आवास विकास पीली कोठी के पीछे, रेलवे काॅलोनी, केंद्रीय विद्यालय, भातु काॅलोनी, हिमगिरी काॅलोनी, हरथला, हरथला रेलवे स्टेशन और मोरा की मिलक।

जोन-4- पुलिस अकादमी, पुलिस लाइन, जिगर काॅलोनी, बंगला गॉव, दौलतबाग, चक्कर की मिलक, पुराना आरटीओ, कचहरी तक।

जोन-5- नवीन नगर, रामगंगा विहार, आशियाना कॉलोनी, ग्राम मौरा, सांई मंदिर, सोनकपुर, वेभ सिटी, टीडीआई सिटी, दीनदयाल नगर क्षेत्र।

जोन-6- इंपीरियल तिराहा, बुद्ध बाजार, मानपुर, कटरा नाज, अमरोहा गेट, मंडी चौक, संभली गेट, हैलट रोड, बाजार गंज, टॉउन हॉल, बर्तन बाजार, सराफा बाजार, पारकर कॉलेज रोड, कंजरी सराय, गुरहट्टी चौराहा, जेल रोड, जैन मंदिर, कंपनी बाग।

जोन-7- मंडी चौक, बारादरी, दीवान का बाजार, लाल बाग, तहसील स्कूल, एस कुमार चौराहा, रेती स्ट्रीट, फैजगंज, पीरगैब, जीआईसी चौराहा, जामा मस्जिद, ताजपुर माफी, किशरौल, कानूनगोयान और नवाबपुरा क्षेत्र।

जोन-8- बरबलान, गुलाबबाड़ी, अटल घाट, कटघर रेलवे स्टेशन, मकबरा, लाजपत नगर, संभाल चौराहा, गांधी नगर, पीरजादा, ईदगाह असालतपुरा, प्रिंस रोड, इंदिरा चौक पत्थर का चौराहा, लंगडे़ की पुलिया, भूडे का चौराहा।

बच्चों की सुरक्षा का नहीं रखते ध्यान

एआरटीओ आनंद निर्मल ने बताया कि ई रिक्शा सवारी ढोने के लिए मान्य है। स्कूलों बच्चों को ढोने के लिए परमिट नहीं दिया जा सकता। अभिभावक चाहे तो बच्चों को साथ लेकर ई-रिक्शा से स्कूल जा सकते हैं। क्योंकि ई-रिक्शा बच्चों के लिए शासन की तरफ से जारी सुरक्षा गाइड लाइन का पालन नहीं करते हैं।

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