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Moradabad News: पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी की जमानत अर्जी मंजूर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Dec 2022 07:30 AM IST
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bail accepted of ex minister haji ekram kuresi
मुरादाबाद। मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक एवं सपा सरकार में मंत्री रहे हाजी इकराम कुरैशी को बुधवार को जमानत मिल गई। एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए अपील पर सुनवाई के लिए 22 दिसंबर लगा दी है। अदालत ने एक लाख पचास हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके अदालत में पेश कर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
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मुरादाबाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 30 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को धोखाधड़ी के मामले में सात साल की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। तब से पूर्व विधायक जेल में हैं। हाजी इकराम कुरैशी पर आरोप है कि उन्होंने विद्युत बिल 6 लाख 88 हजार 54 रुपये की फर्जी रसीद बना कर विभाग के साथ धोखाधड़ी की थी जबकि यह रकम विभाग में जमा नहीं की थी।
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इस मामले में सभी साक्ष्य हाजी इकराम कुरैशी के खिलाफ थे। उसी आधार पर अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सात साल का कारावास और आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के खिलाफ हाजी इकराम कुरैशी ने अपने वकील वीरेंद्र शर्मा के माध्यम से जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी पर बहस के लिए बुधवार की तारीख नियत की गई थी। अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि हाजी इकराम कुरैशी की जमानत अर्जी एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट पुनीत कुमार गुप्ता अदालत में पेश हुई।
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बुधवार को हाजी इकराम कुरैशी के वकील वीरेंद्र शर्मा ने अदालत में दलीलें पेश करते हुए अपील पर जमानत देने की प्रार्थना अदालत से की। दलीलों के आधार पर अदालत ने दोषी करार दिए गए हाजी इकराम कुरैशी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। जिन्हें एक लाख पचास हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही राशि का बंध पत्र दाखिल करने के बाद रिहा किए जाने के आदेश दिए है। साथ ही अपील पर सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख लगा दी गई है।
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