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सपा सांसद आजम खां को तीन मुकदमों में मिली जमानत, डूंगरपुर प्रकरण में सभी मुकदमों में मिली राहत
Mon, 18 Jan 2021 11:33 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 18 Jan 2021 11:33 PM IST
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Azam Khan
- फोटो : अमर उजाला
डूंगरपुर प्रकरण के तीन और मुकदमों में सांसद आजम खां को जमानत मिल गई है। इस प्रकरण के आठ मुकदमों में उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस तरह से डूंगरपुर मामले के सभी 11 मुकदमों में आजम खां को जमानत मिल गई है।
डूंगरपुर प्रकरण में आजम खां के समर्थकों के खिलाफ गंज थाने में 11 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुकदमों में आजम खां नामजद नहीं थे। विवेचना में पुलिस ने इन मुकदमों में उनका नाम शामिल कर लिया था। पुलिस ने उनको आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी की धारा 120-बी) का आरोपी बनाया था।
इस मामले के पांच मुकदमों में आजम खां को 13 दिसंबर को जमानत मिल गई थी। तीन मामलों में 16 जनवरी को जमानत मिल गई थी। इस प्रकरण के तीन मामलों में सोमवार को उनकी जमानत की अर्जी पर एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन तीन मामलों में भी उनकी जमानत मंजूर कर ली है।
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रामपुर में आसरा कॉलोनी बसाने के दौरान कुछ लोगों के मकान ढहाने के मामले को डूंगरपुर प्रकरण के तौर पर दर्ज किया गया था। आरोप था कि लोगों के मकान ढहाने के दौरान कुछ के साथ लूटपाट हुई थी और धमकियां दी गई थीं।
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डूंगरपुर प्रकरण में आजम खां के समर्थकों के खिलाफ गंज थाने में 11 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुकदमों में आजम खां नामजद नहीं थे। विवेचना में पुलिस ने इन मुकदमों में उनका नाम शामिल कर लिया था। पुलिस ने उनको आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी की धारा 120-बी) का आरोपी बनाया था।
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इस मामले के पांच मुकदमों में आजम खां को 13 दिसंबर को जमानत मिल गई थी। तीन मामलों में 16 जनवरी को जमानत मिल गई थी। इस प्रकरण के तीन मामलों में सोमवार को उनकी जमानत की अर्जी पर एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन तीन मामलों में भी उनकी जमानत मंजूर कर ली है।
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रामपुर में आसरा कॉलोनी बसाने के दौरान कुछ लोगों के मकान ढहाने के मामले को डूंगरपुर प्रकरण के तौर पर दर्ज किया गया था। आरोप था कि लोगों के मकान ढहाने के दौरान कुछ के साथ लूटपाट हुई थी और धमकियां दी गई थीं।