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आजम खां को नहीं मिली राहत, अमर्यादित बयान के मुकदमे में जमानत अर्जी पर सुनवाई 15 को
Tue, 09 Mar 2021 09:33 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 09 Mar 2021 09:33 PM IST
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फाइल फोटो
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अभिलेखों में गड़बड़ी कर शत्रु संपत्ति की जमीन को वक्फ में दर्शाकर कब्जा करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सपा सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार को अभियोजन की ओर से वक्त मांगा गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च निर्धारित की है।
आजम खां सहित नौ लोगों पर यह मुकदमा अजीमनगर थाने में अगस्त 2019 में दर्ज हुआ था। आरोप है कि शत्रु संपत्ति की जमीन आजम खां ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर गलत तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली थी। इस मुकदमे में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
मुकदमे में आजम खां की पत्नी एवं विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम भी आरोपी हैं, जिनको कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में पिछले दिनों आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी।
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कोर्ट में मंगलवार को उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वक्त मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 16 मार्च निर्धारित की है।
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आजम खां सहित नौ लोगों पर यह मुकदमा अजीमनगर थाने में अगस्त 2019 में दर्ज हुआ था। आरोप है कि शत्रु संपत्ति की जमीन आजम खां ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर गलत तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली थी। इस मुकदमे में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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मुकदमे में आजम खां की पत्नी एवं विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम भी आरोपी हैं, जिनको कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में पिछले दिनों आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी।
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कोर्ट में मंगलवार को उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वक्त मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 16 मार्च निर्धारित की है।
अमर्यादित बयान के मुकदमे में आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई 15 को
राज्यसभा के पूर्व सदस्य अमर सिंह ने सपा सांसद आजम खां के खिलाफ अमर्यादित बयान के आरोप में जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें आजम खां की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई अब 15 मार्च को होगी। यह मुकदमा लखनऊ में दर्ज करवाया गया था, जिसकी विवेचना रामपुर पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई थी।
वर्ष 2018 में लखनऊ के गोमती नगर थाने में राज्यसभा के पूर्व सदस्य अमर सिंह की तहरीर पर सांसद आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि आजम खां ने उन्हें न उनके परिवारों को जान से मारने से बात कही है। साथ ही उनकी बेटियों पर तेजाब डालने की बात कही है।
लखनऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इसकी विवेचना रामपुर जिले की पुलिस को स्थानांतरित कर दी थी। अजीमनगर थाने की पुलिस इस मुकदमे की विवेचना कर रही है। इस मुकदमे में आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी लगाई थी। जमानत की अर्जी पर मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च निर्धारित की है।
वर्ष 2018 में लखनऊ के गोमती नगर थाने में राज्यसभा के पूर्व सदस्य अमर सिंह की तहरीर पर सांसद आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि आजम खां ने उन्हें न उनके परिवारों को जान से मारने से बात कही है। साथ ही उनकी बेटियों पर तेजाब डालने की बात कही है।
लखनऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इसकी विवेचना रामपुर जिले की पुलिस को स्थानांतरित कर दी थी। अजीमनगर थाने की पुलिस इस मुकदमे की विवेचना कर रही है। इस मुकदमे में आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी लगाई थी। जमानत की अर्जी पर मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च निर्धारित की है।