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Moradabad News: ऑटो लिफ्टर को तीन साल पांच माह की कैद
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मुरादाबाद। अदालत ने बाइक चोरी करने वाले आरोपी को तीन साल पांच माह की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शेष तीन आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई है।
सिविल लाइंस थाने में 4 जुलाई 2020 को दरोगा प्रवीन कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान दो बाइकें रुकवाईं। जिस पर चार युवक सवार थे। पकड़े गए युवकों ने पूछताछ में अपने नाम प्रताप पुत्र प्रीतम, गुलफाम पुत्र समीर, फुरकान और कासिम निवासी नया गांव थाना मझोला बताया।
चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में पेश हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि अदालत ने आरोपी गुलफाम, फुरकान, और कासिम की पत्रावली अलग करते हुए प्रताप के मामले की सुनवाई की। जिसमें प्रताप के खिलाफ पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने प्रताप को तीन साल पांच माह के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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सिविल लाइंस थाने में 4 जुलाई 2020 को दरोगा प्रवीन कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान दो बाइकें रुकवाईं। जिस पर चार युवक सवार थे। पकड़े गए युवकों ने पूछताछ में अपने नाम प्रताप पुत्र प्रीतम, गुलफाम पुत्र समीर, फुरकान और कासिम निवासी नया गांव थाना मझोला बताया।
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चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में पेश हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि अदालत ने आरोपी गुलफाम, फुरकान, और कासिम की पत्रावली अलग करते हुए प्रताप के मामले की सुनवाई की। जिसमें प्रताप के खिलाफ पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने प्रताप को तीन साल पांच माह के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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