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Moradabad News: किशोरी के साथ चलती कार में दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल
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ठाकुरद्वारा। एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ चलती कर में दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
गांव निवासी किशोरी को गांव पानूवाला निवासी राशिद ने अपनी स्कॉर्पियो कार से उस समय अपहरण कर लिया था जब वह गांव के बाहर गोबर फेंकने जा रही थी। आरोपी ने चलती कार में ही उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। दो घंटे बाद वह किशोरी को गांव के श्मशान के बाहर छोड़कर भाग गया था। किशोरी ने घर पहुंच कर अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी राशीद के खिलाफ दुष्कर्म, एससी एसटी एक्ट आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वृहस्पतिवार को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी का चालान कर पहले उसका मेडिकल कराया। फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है।
कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक शर्मा ने बताया कि इस मामले की विवेचना सीओ कर रहे हैं। पीड़ित किशोरी के धारा 164 के अंतर्गत कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे। बयान में यदि किशोरी किसी अन्य को इस घटना में शामिल बताती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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गांव निवासी किशोरी को गांव पानूवाला निवासी राशिद ने अपनी स्कॉर्पियो कार से उस समय अपहरण कर लिया था जब वह गांव के बाहर गोबर फेंकने जा रही थी। आरोपी ने चलती कार में ही उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। दो घंटे बाद वह किशोरी को गांव के श्मशान के बाहर छोड़कर भाग गया था। किशोरी ने घर पहुंच कर अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी राशीद के खिलाफ दुष्कर्म, एससी एसटी एक्ट आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वृहस्पतिवार को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी का चालान कर पहले उसका मेडिकल कराया। फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है।
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कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक शर्मा ने बताया कि इस मामले की विवेचना सीओ कर रहे हैं। पीड़ित किशोरी के धारा 164 के अंतर्गत कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे। बयान में यदि किशोरी किसी अन्य को इस घटना में शामिल बताती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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