फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   A fine of Rs 10 lakh twenty five thousand imposed on the insurance company

Moradabad News: बीमा कंपनी पर लगा दस लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 25 Apr 2024 07:26 AM IST
विज्ञापन
A fine of Rs 10 lakh twenty five thousand imposed on the insurance company
मुरादाबाद। मृतक आश्रित को बीमा राशि न देने पर उपभोक्ता अदालत ने आठ साल बाद बीमा कंपनी पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 25 हजार रुपये क्षति पूर्ति के रूप में देने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन

अमरोहा जिले के गांव विरामपुर निवासी अमित कुमार पुत्र जगपाल ने 20 जनवरी 2016 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दावा पेश किया। बताया कि उसके बड़े भाई सोविंद्र ने दिसंबर 2013 में बजाज एलाएंस लाइफ इंश्योरेंस से दस लाख की पॉलिसी ली थी। जिसकी किस्तें भी लगातार भाई जमा करता रहा। इस बीच 17 फरवरी 2014 को उसकी अचानक मौत हो गई। इस घटना के कई दिनों बाद घर की साफ सफाई के दौरान पॉलिसी मिल गई। तब बजाज एलाएंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के दिल्ली रोड स्थित ऑफिस और पूना महाराष्ट्र के हेड ऑफिस से संपर्क किया और बीमा क्लेम की मांग की। जिसे कंपनी ने यह कह कर खारिज कर दिया कि मृतक ने अपनी बीमारी छिपा कर पॉलिसी ली थी।
विज्ञापन

इसके बाद वादी ने अपने वकील के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में दावा पेश किया। जिसे आयोग के अध्यक्ष रमा शंकर सिंह, सदस्य रमेश कुमार विश्वकर्मा, एवं रंजना ने सुना। आयोग ने वादी की मांग को सही पाते हुए आदेश जारी किया कि विपक्षी कंपनी वादी को एक माह के भीतर बीमा राशि के दस लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज दर के साथ साथ पच्चीस हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed