{"_id":"13550","slug":"Moradabad-13550-46","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुरादाबाद की अदालत में रामदेव के खिलाफ ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुरादाबाद। छत्तीसगढ़ में सांसदों पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर योग गुरू बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले सियासी लोगों ने उन पर खुलकर हमला बोला और अब इसी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष ने मुरादाबाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में योग गुरू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का केस (परिवाद) दर्ज कराया है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 17 मई निर्धारित की है।
राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरैहा ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक मई को अपने आंदोलन की शुरुआत करते हुए एक जनसभा के दौरान योग गुरू बाबा रामदेव ने देश के 543 सांसदों को भ्रष्ट एवं लुटेरा बताते हुए सांसदाें के प्रति अपशब्द कहे थे। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इससे मुझे आत्मग्लानि हुई और मानसिक व राजनीतिक आघात पहुंचा है। योग गुरू की टिप्पणी से आमजन में नेताओं की छवि धूमिल हुई है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार की बयानबाजी कर योग गुरू बाबा रामदेव ने संविधान, संसद और सांसदों का अपमान किया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा - 500 के तहत दंडनीय अपराध है। सीजेएम ने इस याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया है। परिवाद दर्ज कर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 मई की डेट दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कौशलदीप राजपूत ने बताया कि कोर्ट 17 मई को उनके मुवक्किल के बयान दर्ज करेगी। इसके बाद कोर्ट तय करेगी कि बाबा रामदेव को तलब किया जाए या नहीं।
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