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जानलेवा हमले में दोषी को सात साल की कैद
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मुरादाबाद।
मूंढापांडे के दो साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में एडीजे 13 इंतेखाब आलम की अदालत ने दोषी नन्हें को सात साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मूंढापांडे के मोहम्मदपुर कुली उर्फ नगला निवासी अफसर अली ने तीन जनवरी 2017 को नन्हें के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपी ने दीवार के विवाद में उसके भाई एहसान को गोली मार दी थी। जिसमें एहसान घायल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी नन्हें के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई एडीजे 13 इंतेखाब आलम की अदालत में चली। सरकार की ओर से रंजीत सिंह राठौर ने पक्ष रखा और कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दी। अदालत ने मुलजिम नन्हें को दोषी करार दिया और सात साल की कैद और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ब्यूरो
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मूंढापांडे के दो साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में एडीजे 13 इंतेखाब आलम की अदालत ने दोषी नन्हें को सात साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मूंढापांडे के मोहम्मदपुर कुली उर्फ नगला निवासी अफसर अली ने तीन जनवरी 2017 को नन्हें के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपी ने दीवार के विवाद में उसके भाई एहसान को गोली मार दी थी। जिसमें एहसान घायल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी नन्हें के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई एडीजे 13 इंतेखाब आलम की अदालत में चली। सरकार की ओर से रंजीत सिंह राठौर ने पक्ष रखा और कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दी। अदालत ने मुलजिम नन्हें को दोषी करार दिया और सात साल की कैद और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ब्यूरो
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