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Mirzapur News: एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम में दो को अर्थदंड

Thu, 26 Oct 2023 01:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Oct 2023 01:01 AM IST
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Two to two in NDPS and Excise Act
मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज एनडीपीएस और विंध्याचल में दर्ज आबकारी अधिनियम के मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो आरोपियों को अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शहर कोतवाली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने आरोपी सिकन्दर अली निवासी खम्हरिया थाना औराई जनपद भदोही को जुर्म स्वीकार करने पर चार हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विंध्याचल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चन्दू उर्फ शिवचन्द्र मौर्या निवासी नकटा थाना विंध्याचल को 2500 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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