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Mirzapur News: हत्या के मामले में दो को उम्रकैद की सजा

Thu, 31 Jul 2025 12:47 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 31 Jul 2025 12:47 AM IST
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Two sentenced to life imprisonment in murder case
मिर्जापुर। चील्ह थाना क्षेत्र के चेकसारी में साल 2022 में पुरानी रंजिश में हथौड़े से मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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चील्ह थाना क्षेत्र के चेकसारी निवासी अरविंद यादव ने 28 फरवरी 2022 को चील्ह थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका भांजा सुनील कुमार यादव (23) निवासी खेतलपुर थाना कोईरौना भदोही बचपन से ही ननिहाल चेकसारी में रहता था। वह 27 फरवरी को रात आठ बजे खाना खाकर नपेड़ा सड़क पर स्थित पाही पर सोने चला गया। अगले दिन चेकसारी की पुरानी रेलवे लाइन पर खून से लथपथ उसका शव मिला।
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अरविंद ने सुनील की हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस की विवेचना में अंकित कुमार यादव और उसके साथी राधेश्याम यादव का नाम आया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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आरोपी अंकित का बुआ की पुत्री से संबंध था। इसकी जानकारी सुनील को थी। यह जानकारी किसी और को न हो, इसलिए अंकित ने सुनील की हथौड़े से मारकर, गला दबाकर हत्या कर दी। अंकित के पकड़े जाने पर हथौड़ा और सुनील का मोबाइल बरामद हुआ। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अंकित यादव निवासी तलवाडीहा थाना कोईरौना भदोही और उसके साथी राधेश्याम यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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