फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Two including father-in-law convicted in murder case got life imprisonment

Mirzapur News: हत्या के मामले में दोषी ससुर समेत दो को आजीवन कारावास

Thu, 10 Oct 2024 04:40 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Oct 2024 04:40 AM IST
विज्ञापन
Two including father-in-law convicted in murder case got life imprisonment
मिर्जापुर। बर्डिहा गांव में आठ साल पहले युवक की गला दबाकर हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने ससुर समेत दो लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बर्डिहा गांव निवासी रोशनी गुप्ता ने 15 फरवरी 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसने 2009 में शिवचंद्र गुप्ता के साथ प्रेम विवाह किया था। विवाह से उसके पिता हीरालाल वर्मा सहमत नहीं थे। पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन

वह पति के साथ 15 फरवरी 2016 को दर्शन करने गड़बड़ा धाम गई थी। घर लौट रहे थे तो पिता हीरालाल वर्मा और उनके साथ रंजीत सोनी निवासी रतेह साथ छोड़ने आए। हलिया-ड्रमंडगंज मुख्य मार्ग से 20 कदम दूर थे, तभी पिता हीरालाल और रंजित ने मिलकर पति शिवचंद्र की गला दबाकर पानी में डूबोकर हत्या कर दी। भागकर थाने में सूचना दी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी रही। गवाहाें के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने दोषी ठहराते हुए ससुर हरिलाल वर्मा उर्फ हरिशंकर वर्मा निवासी गलरा तथा रंजीत सोनी उर्फ राजा सोनी निवासी रतेह बाजार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed