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Mirzapur News: हलिया ब्लॉक के दो शिक्षकों की सेवा समाप्त
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मिर्जापुर। जिले के हलिया ब्लॉक में तैनात परिषदीय विद्यालयों के दो अध्यापकों की सेवा भर्ती में समाप्त कर दी गई है। गलत अभिलेखों के जरिये दोनों ने नौकरी हासिल की थी। सत्यापन में इसका खुलासा होने के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया था। बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया।
हलिया विकास खंड के खोदाईपुर प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक कमलेश सिंह और लायन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बृजेश कुमार सिंह की नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी। उस समय यह नियम था कि संबंधित जिले से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी ही उस जिले में नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग कराएंगे।
इन शिक्षकों ने कौशांबी से बीटीसी किया था लेकिन किसी तरह मिर्जापुर में काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति पाली ली। सत्यापन के दौरान उनके अभिलेखों में गड़बड़ी पाई गई थी। इसके बाद दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। बृजेश कुमार सिंह की सेवा छह महीने ही समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद ये शिक्षक न्यायालय चले गए थे। अदालत ने बीएसए को जांच कर कार्रवाई करने को कहा था।
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जांच और सुनवाई के बाद बीएसए ने मंगलवार को दोनों शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि इन शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही तत्कालीन बीएसए व पटल सहायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी निदेशालय को लिखा गया है।
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हलिया विकास खंड के खोदाईपुर प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक कमलेश सिंह और लायन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बृजेश कुमार सिंह की नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी। उस समय यह नियम था कि संबंधित जिले से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी ही उस जिले में नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग कराएंगे।
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इन शिक्षकों ने कौशांबी से बीटीसी किया था लेकिन किसी तरह मिर्जापुर में काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति पाली ली। सत्यापन के दौरान उनके अभिलेखों में गड़बड़ी पाई गई थी। इसके बाद दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। बृजेश कुमार सिंह की सेवा छह महीने ही समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद ये शिक्षक न्यायालय चले गए थे। अदालत ने बीएसए को जांच कर कार्रवाई करने को कहा था।
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जांच और सुनवाई के बाद बीएसए ने मंगलवार को दोनों शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि इन शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही तत्कालीन बीएसए व पटल सहायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी निदेशालय को लिखा गया है।