फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Section-144 is applicable in the district

जिले में धारा-144 लागू

Mon, 17 Aug 2020 10:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 17 Aug 2020 10:33 PM IST
विज्ञापन
Section-144 is applicable in the district
मिर्जापुर। जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व उपायों के लिए सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य उपाय लागू करने करने के लिए जिले में धारा-144 लागू कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि यह आदेश सम्पूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र में 17 अगस्त 2020 से लागू होकर 16 सितम्बर 2020 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed