फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Order to confiscate crusher plant due to outstanding of Rs 17 crore

Mirzapur News: 17 करोड़ बकाया होने पर क्रशर प्लांट कुर्क करने का आदेश

Sun, 10 Mar 2024 02:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 10 Mar 2024 02:39 AM IST
विज्ञापन
Order to confiscate crusher plant due to outstanding of Rs 17 crore
मड़िहान। तहसील क्षेत्र के देवरी कला गांव स्थित एक क्रशर प्लांट पर भंडारण टैक्स का 17 करोड़ रुपये बकाया जमा नहीं होने पर कुर्की का आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार ने खनिज विभाग को भेजे पत्र में क्रशर प्लांट चिह्नित कराने का निर्देश दिया है। ताकि नायब तहसीलदार के नेतृत्व में हल्का लेखपाल तथा संग्रह अमीन की टीम गठित कर एक सप्ताह में कुर्की की प्रक्रिया पूरी की जा सक।
विज्ञापन


हलिया थाना क्षेत्र के महुगढ़ गांव निवासी अरविंद कुमार पांडेय को मड़िहान तहसील के देवरी गांव स्थित क्रशर प्लांट दिखाकर एक दशक पहले गिट्टी, भस्सी आदि के भंडारण की अनुमति प्रदान की गई थी। अनुमति मिलने के बाद उन्होंने टैक्स के नाम पर खजाने में एक भी रुपये जमा नहीं किया गया। आरोप है कि 17 करोड़ आठ लाख 82 हजार 720 रुपये बकाया होने पर आरसी जारी कर वसूली के लिए कागजात तहसील भेज दिया गया। तहसीलदार संजीव कुमार यादव ने बताया कि क्रशर प्लांट कुर्क करने के लिए बीते 22 फरवरी को पत्र भेजा गया था। खनिज विभाग द्वारा चिह्नित कराने के बाद क्रशर प्लांट में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed