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Mirzapur News: कोर्ट के आदेश पर 3.40 करोड़ के बकाए में सपा नेता का घर कुर्क, फर्म सील

Wed, 05 Nov 2025 12:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Nov 2025 12:58 AM IST
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On the court's order, the house of the SP leader was attached and the firm sealed for pending dues of 3.40 crore.
बिहार के ददरा बाजार में कुर्की करने पहुंची टीम। स्त्रोत-संवाद
राजगढ़। ददरा बाजार स्थित बालाजी इंडस्ट्रीज की मालिक रेखा सिंह के खिलाफ सिविल कोर्ट मोहनिया बिहार के आदेश पर 3.40 करोड़ के बकाए के मामले में मंगलवार को पुलिस ने घर कुर्क करने और फर्म सील करने की कार्रवाई की। इस दौरान सीओ लालगंज और मड़िहान भी उपस्थित रहे। थानाध्यक्ष राजगढ़ दयाशंकर ओझा ने बताया कि ददरा गांव निवासी सपा नेता शैलेश सिंह की पत्नी रेखा सिंह बालाजी इंडस्ट्रीज फर्म की मालिक हैं। चार साल पहले जगदंबा भंडार कुदरा कैमूर बिहार के फर्म से तीन करोड़ 40 लाख रुपये का चावल खरीदा था। भुगतान के लिए दो चेक दिया था। जगदंबा भंडार कुदरा कैमूर बिहार के फर्म ने बालाजी इंडस्ट्री द्वारा दिए गए चेक को बैंक में लगाया गया चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर जगदंबा भंडार कुदरा कैमूर बिहार ने बालाजी इंडस्ट्रीज से संपर्क किया तो फर्म संचालक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद जगदंबा भंडार कुदरा कैमूर फर्म ने न्यायिक मजिस्ट्रेट सब डिवीजन सिविल कोर्ट मोहनिया बिहार में वाद दाखिल किया। वाद की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विपक्षी बालाजी इंडस्ट्रीज की मालिक रेखा सिंह की संपत्ति के खिलाफ तीन मई 2025 को कुर्की का आदेश दिया था। मामला दो प्रदेशों के बीच का होने के कारण विधिक कार्रवाई पूर्ण होने में सात महीने लग गए। राजगढ़ थानाध्यक्ष दयाशंकर ओझा ने बताया कि बालाजी इंडस्ट्रीज के विरुद्ध सिविल कोर्ट मोहनिया बिहार ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। जिसका अनुपालन किया गया।
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