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Mirzapur News: अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी पर रासुका, 36 साल में दूसरा मामला
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अधिवक्ता राजीव सिंह । फाइल फोटो।
11 अप्रैल की सुबह टहलने निकले अधिवक्ता राजीव सिंह की गोली मारकर की गई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का पूरा सद्भावना नगर में चार महीने पहले टहलने निकले अधिवक्ता राजीव सिंह (50) की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी राजेंद्र सोनकर पर रासुका लगेगा।
जिले में रासुका लगाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले वर्ष 1990 में रासुका लगाया गया था। दूसरी बार 36 वर्ष बाद अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी पर रासुका लगाया जाएगा। विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पूर्व प्रधान, प्रधानपति और अधिवक्ता राजीव सिंह शहर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का पूरा स्थित सद्भावना नगर कॉलोनी में कई वर्षों से रह रहे थे। 11 अप्रैल की सुबह वह प्रतिदिन की तरह टहलने निकले थे। टहलकर घर लौटते समय सद्भावना नगर चौराहे के पास बाइक सवार आरोपियों ने तमंचे से सीने में गोली मार दी।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारोपियों की पहचान की। हत्यारोपी राजेंद्र सोनकर को पुलिस ने रात में ही पीएसी के पीछे पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी थी। तीन दिन बाद दूसरे आरोपी इंद्रासन को भी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया।
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इस मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि हत्यारोपी राजेंद्र सोनकर के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास समेत आठ गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी राजेंद्र सोनकर निवासी देवरी थाना विंध्याचल ने जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के जमानत पर जेल से बाहर आने की स्थिति में संभावित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने और सुदृढ़ लोक व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) लगाने की संस्तुति की गई।
इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने चार अगस्त को आरोपी राजेंद्र सोनकर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
वर्जन
अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी राजेंद्र सोनकर ने जमानत याचिका दाखिल की है। उसके बाहर आने पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए रासुका लगाया जा रहा है। जिले में रासुका का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 1990 में रासुका लगाया गया था।
-अपर्णा रजत कौशिक, पुलिस अधीक्षक
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का पूरा सद्भावना नगर में चार महीने पहले टहलने निकले अधिवक्ता राजीव सिंह (50) की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी राजेंद्र सोनकर पर रासुका लगेगा।
जिले में रासुका लगाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले वर्ष 1990 में रासुका लगाया गया था। दूसरी बार 36 वर्ष बाद अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी पर रासुका लगाया जाएगा। विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पूर्व प्रधान, प्रधानपति और अधिवक्ता राजीव सिंह शहर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का पूरा स्थित सद्भावना नगर कॉलोनी में कई वर्षों से रह रहे थे। 11 अप्रैल की सुबह वह प्रतिदिन की तरह टहलने निकले थे। टहलकर घर लौटते समय सद्भावना नगर चौराहे के पास बाइक सवार आरोपियों ने तमंचे से सीने में गोली मार दी।
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पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारोपियों की पहचान की। हत्यारोपी राजेंद्र सोनकर को पुलिस ने रात में ही पीएसी के पीछे पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी थी। तीन दिन बाद दूसरे आरोपी इंद्रासन को भी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया।
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इस मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि हत्यारोपी राजेंद्र सोनकर के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास समेत आठ गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी राजेंद्र सोनकर निवासी देवरी थाना विंध्याचल ने जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के जमानत पर जेल से बाहर आने की स्थिति में संभावित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने और सुदृढ़ लोक व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) लगाने की संस्तुति की गई।
इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने चार अगस्त को आरोपी राजेंद्र सोनकर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
वर्जन
अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी राजेंद्र सोनकर ने जमानत याचिका दाखिल की है। उसके बाहर आने पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए रासुका लगाया जा रहा है। जिले में रासुका का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 1990 में रासुका लगाया गया था।
-अपर्णा रजत कौशिक, पुलिस अधीक्षक