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Mirzapur News: लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मौत मामले में दोषी पर पांच हजार का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में 24 वर्ष पहले दर्ज लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मौत के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी मुन्ना सिंह को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना न अदा न करने पर 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। कटरा कोतवाली में 2002 में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में पवन कुमार तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में जिरह के बाद जज ने फैसला सुनाया।
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मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में 24 वर्ष पहले दर्ज लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मौत के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी मुन्ना सिंह को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना न अदा न करने पर 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। कटरा कोतवाली में 2002 में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में पवन कुमार तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में जिरह के बाद जज ने फैसला सुनाया।