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Mirzapur News: सीजेएम के आदेश पर चुनार व लालगंज एसडीएम के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज

Wed, 05 Aug 2026 01:22 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2026 01:22 AM IST
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Miscellaneous case registered against Chunar and Lalganj SDMs following CJM's order.
जांच आख्या प्रस्तुत न करने पर दोनों अधिकारियों से मांगा जवाब, पेश होने के निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने पर चुनार और लालगंज के उप जिलाधिकारियों के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।

आदेश के अनुसार, चुनार के एसडीएम को रामबाबू बनाम परसनाथ केसरी व अन्य मामले में जांच आख्या प्रस्तुत करने के लिए पहले दो और 13 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद निर्धारित समय तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इसे आदेशों की अवहेलना और लापरवाही मानते हुए एसडीएम चुनार अनेग सिंह के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें 10 अगस्त को दोपहर डेढ़ बजे न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। लालगंज के एसडीएम को विश्वम्भर पांडेय बनाम अरुण कुमार तिवारी मामले में जांच आख्या 22 फरवरी तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कहा कि लगभग चार महीने बीत जाने के बाद भी चार अगस्त 2026 तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इसे न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना और गंभीर लापरवाही मानते हुए एसडीएम लालगंज अजीत कुमार के खिलाफ भी प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उन्हें 12 अगस्त को दोपहर डेढ़ बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों मामलों की प्रतिलिपि जिलाधिकारी मिर्जापुर को भी आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेजी है।
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