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Mirzapur News: शहर कोतवाली के पास हत्या करने वाले टॉप टेन में शामिल बदमाश को आजीवन कारावास

Sat, 18 Jan 2025 12:52 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2025 12:52 AM IST
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Life imprisonment to the criminal included in the top ten who committed murder near the city police station.
मिर्जापुर। छह वर्ष पहले शहर कोतवाली के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या करने के मामले में टॉपटेन बदमाश बच्चा सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फायरिंग में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने सजा एक लाख दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी बच्चा सिंह जिले के टाप टेन अपराधियों में शामिल है। दूसरे आरोपी संजय सिंह की दो वर्ष पहले जेल में मौत हो चुकी है। जनवरी 2019 में शहर कोतवाली के पास दो भाई संजय सिंह और बच्चा सिंह ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। कोतवाली के पास फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई थी। शहर कोतवाली क्षेत्र के धुनियानी टोला निवासी सौरभ कुमार ने तहरीर देकर बताया कि उसका बड़ा भाई सुनील पान की दुकान में बैठा था। सड़क के किनारे लोंहदी कला निवासी त्रिलोकी फूल माला की टोकरी लगाकर बैठा था। स दौरान छोटी गुदरी निवासी संजय सिंह व उसका भाई बच्चा सिंह हाथ में असलहा लिए पहुंचे। त्रिलोकी से मुकदमे के विवाद के कारण सुनील व त्रिलोकी को जान से मारने की नियत से गोली मार दी। जिसमें त्रिलोकी की मौत हो गई। सुनील को गोली लगने से हालत गंभीर थी। मामले में पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। एक आरोपी को पुलिस ने उसी समय पकड़ लिया था। दोनों जेल में थे। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जेल में बंद संजय सिंह की दो वर्ष पहले मौत हो गई। अभियोजन अधिकारी ने साक्ष्य न्यायालय में प्रेषित कर आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। गवाहों के बयान, अधिवक्ताओं की दलील और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने बच्चा सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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