फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   If stubble is burnt then the Lekhpal and Nodal Officer will be responsible: ADM

पराली जली तो लेखपाल और नोडल अधिकारी होंगे जिम्मेदार : एडीएम

Wed, 20 Nov 2024 02:43 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 02:43 AM IST
विज्ञापन
If stubble is burnt then the Lekhpal and Nodal Officer will be responsible: ADM
मिर्जापुर। एडीएम वित्त एवं राजस्व शिव प्रताप शुक्ल ने आगाह किया है कि जिले में कहीं भी पराली जलाए जाने पर संबंधित क्षेत्र के लेखपाल और नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सभी से अपने-अपने क्षेत्रों में पराली जलाए जाने पर रोक का निर्देश दिया। पराली जलाने पर निगरानी के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है।
विज्ञापन

पराली प्रबंधन से संबंधित अधिकारियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान एडीएम ने सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रधानों, पंचायत सहायकों के माध्यम से पराली न जलाने के संबंध में लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले में लालगंज, हलिया, जमालपुर, नरायनपुर व राजगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। इस पर रोक के लिए उन्होंने प्रधानों के माध्यम ग्राम पंचायतों में मुनादी कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक में मौजूद किसानों को अपने-अपने क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अन्य किसानों को जागरूक करने को कहा। उप निदेशक कृषि विकेश कुमार ने कहा धान की फसल तैयार हो गई है। कटाई का काम तेजी से चल रहा है। कुछ किसान फसलों की कटाई के बाद पराली खेत में ही जला देते हैं। इससे वायु प्रदूषण होता है। उन्होंने आगाह किया कि यदि किसान पराली जलाते हुए कहीं भी मिलते हैं तो दो एकड़ खेत में पराली जलाने पर 5000 रुपये, पांच एकड़ खेत में पराली जलाने पर 10000 रुपये तथा पांच एकड़ से ज्यादा खेत में पराली जलाने पर 30000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद स्तर पर एक सेल का गठन किया गया है। जिसमें एडीएम वित्त एवं राजस्व अध्यक्ष, एएसपी नक्सल एरिया सदस्य, उप निदेशक कृषि, सदस्य/सचिव, जिला कृषि अधिकारी सदस्य, डीआईओएस सदस्य एवं डीपीआरओ को सदस्य नामित किया गया है। तहसील स्तर पर भी उड़न दस्तों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया यदि कहीं हार्वेस्टर से कटाई हो रही हो तो उसमें रीपर, एसएमएस व बेलर लगा होना चाहिए। अन्यथा हार्वेस्टर से कटाई पर रोक लगाने के साथ ही हार्वेस्टर मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बैठक में सुखनंदन दूबे, श्यामलाल मौर्य, रामकिशुन बिंद, फूलचंद मौर्य, अनिल कुमार मौर्य, धीरज मौर्य आदि किसानों के अलावा तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed