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Mirzapur News: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

Tue, 12 Aug 2025 12:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Aug 2025 12:51 AM IST
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Husband gets life imprisonment for killing his wife
मिर्जापुर। अहरौरा थाने में साल 2021 में दर्ज दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शहीब जेेहरा ने दोषी पति को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। 23 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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चंदौली के नौगढ़ थाना क्षेत्र के नरकटी निवासी दशरथ पाल ने तहरीर देकर बताया कि बेटी निर्जला की शादी पांच साल पहले राजेश पाल निवासी इमिलिया कला थाना अहरौरा से हुई थी।
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पति राजेश दहेज में बाइक न मिलने पर विवाद करता था। 11 जून 2021 को राजेश पाल ने निर्जला को गड़ासे से काटकर मार डाला। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश शहीब जेेहरा ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर राजेश पाल को दोषी माना। इसके बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मादक पदार्थ बेचने में तीन महीने 15 दिन का कारावास
मिर्जापुर। मादक पदार्थ बेचने पर चील्ह थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषी को तीन माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई। चार हजार का अर्थदंड भी लगाया है। चील्ह थाने में साल 2027 में मादक पदार्थ बेचने पर एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज था।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार गौतम ने दोषी दीपू उर्फ लखन सोनकर निवासी राजश्री नगर कॉलोनी को तीन माह 15 दिन के कारावास से दंंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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