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Mirzapur News: दहेज हत्या मामले में पति और ससुर को सात-सात साल की सजा

Sat, 22 Feb 2025 12:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Feb 2025 12:42 AM IST
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Husband and father-in-law sentenced to seven years each in dowry murder case
मिर्जापुर। मड़िहान थाना में दर्ज दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने पति और ससुर को सात-सात की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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लालगंज के खंडवर दुबार निवासी शिवशंकर पटेल ने 11 जुलाई 2021 को मड़िहान थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी सरिता की शादी फरवरी 2018 में बसंत लाल पटेल निवासी ददरा मुतलके रामपुर थाना मड़िहान के साथ किया था। दहेज की मांग को पूरी करने में असमर्थता जताने पर बेटी सरिता की हत्या कर घर के पीछे कुएं में फेंक दिए। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय ने प्रेषित किया। सरकारी अधिवक्ता ने गवाहों का बयान और साक्ष्य न्यायालय में देकर अधिक से अधिक सजा दिए जाने की अपील की। गवाहनों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जज ने दोषी पति बसंत लाल पटेल और ससुर रामलाल पटेल को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में 2000 का जुर्माना
लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर कोर्ट ने दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कटरा कोतवाली में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह तृतीय ने दोषी बृजलाल निवासी राजापुर थाना मड़ियाहूं, जौनपुर को दो हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने न भरने पर 20 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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