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Mirzapur News: नवरात्र मेला तक भारी वाहन विंध्याचल के रास्ते नहीं कर सकेंगे आवागमन

Tue, 01 Oct 2024 05:29 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2024 05:29 AM IST
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Heavy vehicles will not be able to travel through Vindhyachal till the Navratri fair
मिर्जापुर। शारदीय नवरात्र मेला को देखते हुए यातायात विभाग की तरफ से दो अक्तूबर को सुबह छह बजे से नवरात्र मेला की समाप्ति तक भारी वाहनों के लिए डायवर्जन घोषित किया गया है। भारी वाहनों को नटवा तिराहे से विंध्याचल की तरफ व गैपुरा चौराहा से विंध्याचल धाम की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा।
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प्रयागराज से मिर्जापुर की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को गैपुरा चौराहा से वाया विजयपुर, लालगंज की तरफ डायवर्जन किया गया है। केवल अनुमति प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थ, गैस आदि के वाहन यादव चौराहा बरकछा होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेंगे। ऐसे भारी वाहन जिन्हें शहर क्षेत्र में आना है और अनुमति प्राप्त वाहन नहीं हैं, वे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक यादव चौराहा बरकछा से आवागमन कर सकेंगे।
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इसी तरह हनुमना रीवा व सोनभद्र की तरफ से प्रयागराज की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहनों को बरकछा, लालगंज से वाया विजयपुर, गैपुरा चौराहा की तरफ डायवर्ट किया गया है। अनुमति प्राप्त पेट्रोलियम/गैस आदि के वाहन यादव चौराहा बरकछा से शहर में प्रवेश कर सकेंगे। ऐसे भारी वाहन जिनको शहर क्षेत्र में ही आना है और अनुमति नहीं ली है, वे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक यादव चौराहा बरकछा होते हुए शहर क्षेत्र में आवागमन कर सकेंगे। वाराणसी, भदोही की तरफ से नटवां होते हुए प्रयागराज/सोनभद्र/रीवा की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहनों को गोपीगंज से वाया औराई व औराई से वाया गोपीगंज होते हुए चील्ह तिराहा से डायवर्जन किया गया है। नटवां तिराहे से विंध्याचल की तरफ अनुमति प्राप्त भारी वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। व्यापारियों की सुविधा के लिए चील्ह पिकेट से छह पहिया मालवाहक को रात 12 बजे से दो बजे तक प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। ये वाहन शहर में आने के बाद बरकछा होते हुए शहर से बाहर निकलेंगे। डायवर्जन में यह छूट केवल खाद्य आपूर्ति व अन्य आवश्यक खाद्य सामग्रियों को ले जाने वाले वाहनों के लिए ही होगी। शहर से बाहर जाने वाले भारी वाहनों को रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक यादव चौराहा बरकछा (कोतवाली देहात) से होकर वाराणसी रीवा हाईवे से आवागमन करने की अनुमति होगी। उपरोक्त प्रतिबंध से आवश्यक सेवा एंबुलेंस, पुलिस, अग्निशमन, सवारी बस, हल्के चार व तीन पहिया वाहन मुक्त होंगे।
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