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Mirzapur News: फर्जी खतौनी से 35 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 4 गिरफ्तार
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फर्जी खतौनी से 35 लाख की जमीन ठगी करने वाले गिरोह के गिरफ्तार चार सदस्य।
- फोटो : samvad
अहरौला पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी खतौनी के आधार पर जमीन बेचने का झांसा देकर 35 लाख रुपये की ठगी करने वाले चार सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के सरगनान शोभनाथ सेठ समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त एक कार और पांच मोबाइल फोन बरामद किए।
मुख्य आरोपी शोभनाथ सेठ के खिलाफ एनआई एक्ट के 20 से अधिक मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी बरामदपुर पुलिया की ओर आ रहे थे।
सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार को रोककर तलाशी ली। इसके बाद अहरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर निवासी शोभनाथ सेठ, सुधीर सेठ, इन्द्रभूषण सेठ और दनियालपुर निवासी मुन्नीलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
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पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे फर्जी एवं कूटरचित खतौनी दिखाकर लोगों को जमीन बेचने का झांसा देते थे। भरोसा जीतने के बाद बैंक खाते में आरटीजीएस और नकद के माध्यम से रुपये ले लेते थे लेकिन न तो जमीन का बैनामा कराते थे और न ही रकम वापस करते थे।
रुपये मांगने पर पीड़ितों के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते थे। इस मामले में अतरौलिया थाना क्षेत्र के दुर्गेश कुमार पांडेय की तहरीर पर अहरौला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी शोभनाथ सेठ और उसके भाई सुधीर सेठ के खिलाफ पूर्व में भी धोखाधड़ी सहित कई प्राथमिकी दर्ज हैं। शोभनाथ सेठ के विरुद्ध एनआई एक्ट के 20 से अधिक मामले भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस काम में सरगना का सगा भाई सुधीर सेठ, पुत्र इंद्रभूषण सेठ और उनका सहयोगी मुन्नीलाल शर्मा शामिल है। पुलिस आरोपियों के अन्य मामलों और ठगी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
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मुख्य आरोपी शोभनाथ सेठ के खिलाफ एनआई एक्ट के 20 से अधिक मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी बरामदपुर पुलिया की ओर आ रहे थे।
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सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार को रोककर तलाशी ली। इसके बाद अहरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर निवासी शोभनाथ सेठ, सुधीर सेठ, इन्द्रभूषण सेठ और दनियालपुर निवासी मुन्नीलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
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पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे फर्जी एवं कूटरचित खतौनी दिखाकर लोगों को जमीन बेचने का झांसा देते थे। भरोसा जीतने के बाद बैंक खाते में आरटीजीएस और नकद के माध्यम से रुपये ले लेते थे लेकिन न तो जमीन का बैनामा कराते थे और न ही रकम वापस करते थे।
रुपये मांगने पर पीड़ितों के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते थे। इस मामले में अतरौलिया थाना क्षेत्र के दुर्गेश कुमार पांडेय की तहरीर पर अहरौला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी शोभनाथ सेठ और उसके भाई सुधीर सेठ के खिलाफ पूर्व में भी धोखाधड़ी सहित कई प्राथमिकी दर्ज हैं। शोभनाथ सेठ के विरुद्ध एनआई एक्ट के 20 से अधिक मामले भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस काम में सरगना का सगा भाई सुधीर सेठ, पुत्र इंद्रभूषण सेठ और उनका सहयोगी मुन्नीलाल शर्मा शामिल है। पुलिस आरोपियों के अन्य मामलों और ठगी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

फर्जी खतौनी से 35 लाख की जमीन ठगी करने वाले गिरोह के गिरफ्तार चार सदस्य।- फोटो : samvad