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दहेज उत्पीड़न में पांच वर्ष का कारावास

Fri, 26 Feb 2021 11:58 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 26 Feb 2021 11:58 PM IST
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Five years imprisonment for dowry harassment
दहेज उत्पीड़न में पांच वर्ष का कारावास
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मिर्जापुर। जिगना थाना क्षेत्र के बरबटा गांव में दहेज उत्पीड़न के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा की अदालत में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपिता को पांच वर्ष की कारावास और 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जिगना क्षेत्र निवासी संतोष कुमार दुबे पुत्र रमाशंकर दुबे निवासी हरगढ़ ने जिगना थाने पर तहरीर देकर रमा देवी पत्नी रमेश तिवारी निवासी बरबटा के खिलाफ पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी ने गवाहों को परीक्षित कराया। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार और अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने आरोपित देवी पत्नी रमेश तिवारी निवासी बरबटा को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम करावास और 13 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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