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Mirzapur News: अलग-अलग मामलों में सात दोषियों पर लगाया जुर्माना

Wed, 21 Feb 2024 02:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Feb 2024 02:15 AM IST
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Fine imposed on seven culprits in different cases
मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के दर्ज मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सात दोषियों पर अर्थदंड लगाया है।
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पड़री थाने में मारपीट व अपशब्दों का प्रयोग करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय अपर सिविल जज तृतीय रुचि भाटी ने चार दोषियों बसंत लाल, मोहनलाल, रामविलास, शिवनाथ पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देेने पर 20 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा चुनार थाने में मारपीट, अपशब्दों का प्रयोग करने तथा जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय अपर सिविल जज ने दोषी पप्पू उर्फ अजय यादव पर 1800 रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी तरह से पड़री थाने में सरकारी संपत्ति चोरी तथा वन अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमें न्यायालय अपर सिविल जज तृतीय रुचि भाटी ने दोषी चेखूरी निवासी गहिरा थाना पड़री पर 2500 रुपये के अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर 20 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। थाना अदलहाट में आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। न्यायालय सिविल जज गीतिका सिंह ने दोषी राजकुमार मौर्य निवासी तियरा थाना अदलहाट पर 500 रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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