{"_id":"6056452a8ebc3ec39e72a989","slug":"even-after-the-order-the-police-stopped-the-15-tonne-vehicle-from-going-to-the-bridge-mirzapur-news-vns580910639","type":"story","status":"publish","title_hn":"आदेश के बाद भी पुलिस पुल पर जाने से रोक रही 15 टन के वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आदेश के बाद भी पुलिस पुल पर जाने से रोक रही 15 टन के वाहन
विज्ञापन
मिर्जापुर। तीन दिन तक लोड टेस्टिंग के बाद शुक्रवार की दोपहर शास्त्री पुल पर आवागमन शुरू हो गया। शनिवार से 15 से 20 टन के वाहनों के आने-जाने की अनुमति प्रदान की गई है, पर पुलिस बाइक कार और छोटे वाहनों को ही आने-जाने दे रही। इस कारण ट्रक मालिक और अन्य वाहन स्वामियों को परेशानी हो रही, जबकि सेतु निगम की ओर से बकायदा बोर्ड लगा दिया गया है। साथ ही आयुक्त, डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी भेजा गया है। फिर भी दोनों ओर के थाने की पुलिस अपनी मर्जी चला रही है।
शुक्रवार की दोपहर शास्त्री पुल पर वाहनों का आवागमन शुरू करने से लोगों को राहत मिली, पर अभी भी भारी वाहनों की मुसीबत कम नहीं हुई है। 15 से 20 टन से ऊपर के भारी वाहनों पर 31 मार्च तक रोक लगी, पर पुलिस कार के अलावा अन्य वाहनों को नहीं जाने दे रही है। यही नहीं दिन में पिकअप वाहन को जाने से रोक दिया। चाहे चील्ह पुलिस हो या कटरा कोतवाली दोनों का कहना है कि अभी कार और इमरजेंसी के वाहन पेट्रोल की गाड़ी और रोडवेज की बसों को जाने की अनुमति है, जबकि सेतु निगम ने बकायदे बोर्ड लगा दिया है कि 10 से 20 टन की गाड़ी आ-जा सकती है। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक आरएस उपाध्याय ने बताया कि लोडेड ट्रक 10 चक्का व इससे अधिक के वाहन 31 मार्च तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। 15 से 20 टन के छह चक्का ट्रक, खाली 10 चक्का व 10 चक्के के ऊपर के खाली वाहन, छह चक्के वाली समस्त बसें व समस्त प्रकार के हल्के वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी। परियोजना प्रबंधक ने बताया कि इस संबंध में आयुक्त, डीएम, एसपी, यातायात कार्यालय को अवगत कराया गया है।
विज्ञापन
शुक्रवार की दोपहर शास्त्री पुल पर वाहनों का आवागमन शुरू करने से लोगों को राहत मिली, पर अभी भी भारी वाहनों की मुसीबत कम नहीं हुई है। 15 से 20 टन से ऊपर के भारी वाहनों पर 31 मार्च तक रोक लगी, पर पुलिस कार के अलावा अन्य वाहनों को नहीं जाने दे रही है। यही नहीं दिन में पिकअप वाहन को जाने से रोक दिया। चाहे चील्ह पुलिस हो या कटरा कोतवाली दोनों का कहना है कि अभी कार और इमरजेंसी के वाहन पेट्रोल की गाड़ी और रोडवेज की बसों को जाने की अनुमति है, जबकि सेतु निगम ने बकायदे बोर्ड लगा दिया है कि 10 से 20 टन की गाड़ी आ-जा सकती है। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक आरएस उपाध्याय ने बताया कि लोडेड ट्रक 10 चक्का व इससे अधिक के वाहन 31 मार्च तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। 15 से 20 टन के छह चक्का ट्रक, खाली 10 चक्का व 10 चक्के के ऊपर के खाली वाहन, छह चक्के वाली समस्त बसें व समस्त प्रकार के हल्के वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी। परियोजना प्रबंधक ने बताया कि इस संबंध में आयुक्त, डीएम, एसपी, यातायात कार्यालय को अवगत कराया गया है।
विज्ञापन