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क्रशर प्लांट मालिक समेत पांच पर केस

Sun, 26 Jun 2016 12:36 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर Updated Sun, 26 Jun 2016 12:36 AM IST
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 Crusher plant owner , including five case
मड़िहान क्षेत्र के देवरी गांव के पहाड़ पर ट्रांसमिशन टावर के करीब किया जा रहा अवैध खनन। - फोटो : mirzapor
मड़िहान के देवरी में प्रस्तावित लीज पर कैसे खनन का अधिकार लीज धारक को दे दिया गया। इसके पीछे क्या मंशा थी। कहीं खान अधिकारी की शह पर ही तो नहीं क्रशर प्लांट मालिक अवैध खनन व ब्लास्टिंग करा रहा था। इसकी गहनता से जांच की जाए तो निश्चित ही पर्दे के पीछे छिपे यह लोग समाज के सामने लाए  जा सकते हैं।
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मड़िहान निवासी रामबरन, गुलाब, शिव कुमार, सर्वेश कुमार समेत अन्य लोगों ने बताया कि  मड़िहान थाना क्षेत्र के देवरी स्थित जिस स्थान पर खनन कराया जा रहा था उस जगह पर क्रशर प्लांट मालिक इरशाद अहमद लीज के लिए  प्रस्तावित किया था। जिसके कागजात अभी पूर्ण नहीं हुए थे ना ही उसे लीज की अनुमति मिली थी। फिर भी वह खनन कराते हुए अवैध तरीके से ब्लास्टिंग भी कराने में लगा हुआ था। 
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शुक्रवार को उसी स्थान पर विस्फोट हुआ् जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई और आधा  दर्जन श्रमिक घायल हो गए थे। इलाके में हो रहे अवैध खनन के इस खेल में कहीं न कहीं पूरी तरह से खनन विभाग शामिल है। ग्रामीणों ने अवैध खनन के लिए खनिज विभाग को ही जिम्मेदार ठहराया है।  
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