फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Mother-in-law's murder to life imprisonment

बहू की हत्या में सास को उम्रकैद

Wed, 05 Oct 2016 01:09 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर Updated Wed, 05 Oct 2016 01:09 AM IST
विज्ञापन
Mother-in-law's murder to life imprisonment
Court On PU - फोटो : अमर उजाला
अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट पीएन श्रीवास्तव ने बहू की हत्या के जुर्म में दोष सिद्घ पाते हुए 65 वर्षीया सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सास को पंद्रह हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित कर जेल भेज दिया। संदेह का लाभ देते हुए ननद को  बरी कर दिया। 
विज्ञापन


अभियोजन अनुसार जिगना थाना क्षेत्र के बिहसड़ा बाजार निवासी जिन्नत बेगम 65 वर्ष पत्नी असगर अली तथा उसकी पुत्री बेगी उर्फ शांहजहां पर आरोप है उसने अपनी बहू रूबिया बानो को उसके मायके इलाहाबाद जनपद के थाना कोरावं से विदा करा कर अपने घर ले आई और उसकी गला दबा कर हत्या कर दी। मृतका के पिता एवं वादी मुकदमा जलालुदीन ने दस अक्तूबर 2010 को थाने में तहरीर दिया कि उसने अपनी पुत्री का निकाह असगर अली के पुत्र वारिस अली के साथ किया था।
विज्ञापन


आरोप है शादी में बाइक की मांग को ले करके मायके वाले उसे प्रताड़ित करते थे। बाइक की मांग पूरी नहीं करने पर दस अक्तूबर 2010 को उसकी गला दबा कर कर हत्या कर दी। वादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सास जिन्नत बेगम व ननद बेगी उर्फ शाहजहां के खिलाफ धारा 498 ए,304 बी के तहत मामला पंजीकृत कर आरोप  पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके पांडेय ने कुल छह गवाह प्रस्तुत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसकी सुनवाई कोर्ट ने मंगलवार को किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, अधिवक्ताओं की दलील तथा गवाहों केे बयान के आधार पर न्यायालय ने सास जिन्नत बेगम को धारा 302-34 में दोषसिद्घ पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed