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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
ब्यूरो/ अमर उजाला, मिर्जापुर
Updated Fri, 29 Jul 2016 12:27 AM IST
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अदालत का फैसला
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न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /फास्ट ट्रैक कोर्ट पीएन श्रीवास्तव ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को दोष सिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजा।
अभियोजन अनुसार मेजा थाना क्षेत्र के ओनौर निवासी एवं वादी मुकदमा ओमकार नाथ सिंह ने अपनी पुत्री श्याम कुमारी की शादी घटना से तीन वर्ष पूर्व लालगंज थाना क्षेत्र के महुलार निवासी संतोष कुमार सिंह पुत्र पंचरत्न के साथ की थी। कम दहेज मिलने पर ससुराल में पति व जेठ अमर बहादुर सिंह प्राय: श्यामकुमारी को प्रताड़ित व परेशान करते थे। उसे मारापीटा भ्ाी जाता थ्ाा। यह बात श्याम कुमारी ने अपने माता पिता को बताई थी। जिसे लेकर वह लाेग परेशान रहने लगे थ्ाे।
25 नवंबर 2015 को शाम सात बजे सूचना उसके माता पिता को खबर मिली कि उसके पुत्री की गला दबा कर ससुरालियों ने हत्या कर दी है। जिससे वह परेशान हो गए। मृतका के पिता की तहरीर 26 नवंबर 2015 के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया था। अभियोजन की ओर से अदालत में सात गवाह प्रस्तुत कराए गए। जिसकी सुनवाई न्यायालय ने गुुरुवार को किया।
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पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार व अधिवक्ता रामेश्वर सिंह की दलील पर न्यायालय ने पति संतोष कुमार को पत्नी श्याम कुमारी की हत्या के जुर्म में दोष सिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई । इसके साथ ही अदालत ने उसे दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
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अभियोजन अनुसार मेजा थाना क्षेत्र के ओनौर निवासी एवं वादी मुकदमा ओमकार नाथ सिंह ने अपनी पुत्री श्याम कुमारी की शादी घटना से तीन वर्ष पूर्व लालगंज थाना क्षेत्र के महुलार निवासी संतोष कुमार सिंह पुत्र पंचरत्न के साथ की थी। कम दहेज मिलने पर ससुराल में पति व जेठ अमर बहादुर सिंह प्राय: श्यामकुमारी को प्रताड़ित व परेशान करते थे। उसे मारापीटा भ्ाी जाता थ्ाा। यह बात श्याम कुमारी ने अपने माता पिता को बताई थी। जिसे लेकर वह लाेग परेशान रहने लगे थ्ाे।
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25 नवंबर 2015 को शाम सात बजे सूचना उसके माता पिता को खबर मिली कि उसके पुत्री की गला दबा कर ससुरालियों ने हत्या कर दी है। जिससे वह परेशान हो गए। मृतका के पिता की तहरीर 26 नवंबर 2015 के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया था। अभियोजन की ओर से अदालत में सात गवाह प्रस्तुत कराए गए। जिसकी सुनवाई न्यायालय ने गुुरुवार को किया।
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पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार व अधिवक्ता रामेश्वर सिंह की दलील पर न्यायालय ने पति संतोष कुमार को पत्नी श्याम कुमारी की हत्या के जुर्म में दोष सिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई । इसके साथ ही अदालत ने उसे दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।