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दुष्कर्म के आरोपी युवक को दस वर्ष की मस्कत कैद
Updated Sun, 27 Aug 2017 12:39 AM IST
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मिर्जापुर। अपर सत्र न्यायाधीश पीएन श्रीवास्तव ने दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर शनिवार को एक युवक को दस वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 29 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित कर जेल भेज दिया।
अभियोजन अनुसार 20 जनवरी 2016 को रात आठ बजे क्षेत्र निवासिनी एक विवाहिता महिला शौच के लिए सिवान में गई थी। उसे अकेला देखकर अदलहाट थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी राजू पटेल ने उसके साथ दुराचार किया। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दिया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामधर पांडेय एवं सुनीता गुप्ता ने पांच गवाह पेश किए। न्यायालय ने शनिवार को सुनवाई के बाद साक्ष्यों, गवाहों के बयान तके आधार पर उसे दोषी पाते हुए दस वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 29 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित महिला को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सहायता राशि अपर्याप्त है, लिहाजा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार से उसे उचित सहायता दिलाए।
अभियोजन अनुसार 20 जनवरी 2016 को रात आठ बजे क्षेत्र निवासिनी एक विवाहिता महिला शौच के लिए सिवान में गई थी। उसे अकेला देखकर अदलहाट थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी राजू पटेल ने उसके साथ दुराचार किया। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दिया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामधर पांडेय एवं सुनीता गुप्ता ने पांच गवाह पेश किए। न्यायालय ने शनिवार को सुनवाई के बाद साक्ष्यों, गवाहों के बयान तके आधार पर उसे दोषी पाते हुए दस वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 29 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित महिला को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सहायता राशि अपर्याप्त है, लिहाजा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार से उसे उचित सहायता दिलाए।
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