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मारपीट के आरोप में पिता पुत्र को सजा

Sat, 25 Nov 2017 12:18 AM IST
Updated Sat, 25 Nov 2017 12:18 AM IST
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मारपीट के आरोप में पिता पुत्र को सजा

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मिर्जापुर। द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नित्या पांडेय ने जमीन संबंधी विवाद में पिता-पुत्र को मारपीट के मामले में गुुरुवार को कारावास की सजा सुनाई। पिता को छह माह तथा पुत्र को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही पुत्र पर एक हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन अनुसार अदलहाट थाना क्षेत्र के धवासपुर पहाड़ी गांव निवासी एवं वादी मुकदमा सुरेश पुत्र रामनाथ ने 28 जून 2009 को तहरीर देकर गांव के ही जय सिंह पुत्र सुद्घू सिंह तथा उसके लड़के राजू उर्फ सत्येंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ तहरीर देकर धारा 325,323, 504, 506 भादवी में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था कि जमीन संबंधी विवाद को लेकर वादी मुकदमा सुरेश जब अपने जमीन में नाद खुटा गाड़ रहा था। उसी समय सुबह करीब साढ़े छह बजे गांव के ही जय सिंह और उसके लड़के राजू ने लाठी डंडे से पीट कर वादी मुकदमा एवं उसके पिता रामनाथ को घायल कर दिया। मेडिकल कराया तो सुरेश के सीने की हड्डी टूटी पाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने चार गवाह प्रस्तुत कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान तथा अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर राजू उर्फ सत्येंद्र प्रताप सिंह को सभी धाराओं में दोष सिद्घ पाए जाने पर तीन वर्ष की सजा तथा एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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