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Mirzapur News: पॉक्सो अधिनियम के प्रति किया जागरूक

Sun, 04 Oct 2026 01:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:36 AM IST
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Created awareness about the POCSO Act.
गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया।
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जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम कुमार ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सोनाली मिश्रा ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को विशेष कानूनी संरक्षण प्राप्त है। बच्चों के साथ किसी भी तरह का लैंगिक दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या लैंगिक अपराध दंडनीय है। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को सोशल मीडिया, मोबाइल फोन व इंटरनेट के माध्यम से होने वाले लैंगिक शोषण और साइबर अपराधों के प्रति सावधान किया।
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कार्यक्रम के बाद जनपद न्यायालय परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के संरक्षण से संबंधित नारे लगाए गए। लोगों को बताया गया कि बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध की जानकारी छिपाने के बजाय तत्काल संबंधित सक्षम प्राधिकारी को देनी चाहिए।
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