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Mirzapur News: अदालत ने तीन मामलों में पांच को अर्थदंड की सजा सुनाई
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मिर्जापुर। अलग-अलग मामले में न्यायालय ने पांच लोगों को पांच हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कटरा कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज था। मामले में पुलिस द्वारा पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह ने दोषी विनोद कुमार निवासी बहुती थाना लालगंज व श्याम कुमार निवासी बरौंधा कचार कोतवाली कटरा को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
दूसरी घटना कटरा कोतवाली में मारपीट का मुकदमा दर्ज था। मामले में पुलिस ने पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह द्वारा दोषी गुड्डू उर्फ गुरमिन्दर निवासी आवास विकास कॉलोनी को एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। तीसरी विंध्याचल थाना में मारपीट करने व धमकी देने का मुकदमा दर्ज था। मामले में पुलिस ने पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह द्वारा दोषी सलीम व मुन्नू निवासी कंतित को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दूसरी घटना कटरा कोतवाली में मारपीट का मुकदमा दर्ज था। मामले में पुलिस ने पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह द्वारा दोषी गुड्डू उर्फ गुरमिन्दर निवासी आवास विकास कॉलोनी को एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। तीसरी विंध्याचल थाना में मारपीट करने व धमकी देने का मुकदमा दर्ज था। मामले में पुलिस ने पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह द्वारा दोषी सलीम व मुन्नू निवासी कंतित को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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